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बाल यौन शोषण कांड : आरोपी कनिष्ठ अभियंता की न्यायिक हिरासत अवधि 30 नवंबर तक बढ़ी

By भाषा | Updated: November 19, 2020 18:17 IST

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बांदा (उप्र), 19 नवम्बर बाल यौन शोषण के आरोप में बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता की रिमांड के मामले में सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। अदालत ने आरोपी कनिष्ठ अभियंता की न्यायिक हिरासत की अवधि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है।

जिले के विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रामसुफल सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश रिजवान अहमद की अदालत ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की रिमांड अर्जी पर सुनवाई की तिथि अब 24 नवंबर तय की है। साथ ही बाल यौन शोषण के आरोप में बुधवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता रामभवन की न्यायिक हिरासत की अवधि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है।

सिंह ने बताया कि मामले में सीबीआई के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह और जांच अधिकारी (सीओ) अमित कुमार भी अदालत में मौजूद रहे।

सिंह ने बताया "बाल यौन शोषण मामले के आरोपी जेई से विस्तृत पूछताछ के लिए सीबीआई के जांच अधिकारी (सीओ) अमित कुमार ने बुधवार को अदालत में एक अर्जी देकर पांच दिनों की रिमांड मांगी थी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता देवदत्त त्रिपाठी ने पत्रावली अध्ययन के लिए एक दिन का समय मांगा था।"

गौरतलब है कि सीबीआई ने बाल यौन शोषण के मामले में एक प्राथमिकी 31 अक्टूबर को दर्ज की थी और आरोपी जेई को दो नवंबर को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ करने के बाद 16 नवंबर को गिरफ्तार कर 18 नवंबर को पॉक्सो अधिनियम की अदालत में पेश किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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