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छत्तीसगढ़ : 10 साल की बालिका के साथ रेप के आरोप में युवक को उम्रकैद, 5500 रुपए का जुर्माना भी

By उस्मान | Updated: September 30, 2021 16:46 IST

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ठळक मुद्देलड़की को बहला फुसलाकर ले गया था अपने घरपर 5500 रुपए का जुर्माना भी जान से मारने की धमकी दने के मामले में दो साल की कठोर कैद

रायपुर: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की एक विशेष अदालत ने 10 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दुर्ग जिले के विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने यह जानकारी दी। 

5500 रुपए का जुर्मानाउन्होंने कहा कि जिले की अपर सत्र न्यायाधीश सरिता दास की अदालत ने 10 वर्षीय बालिका से बलात्कार के जुर्म में लव कुमार पासवान (22) को उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा उस पर 5500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

अपने घर लाकर किया रेपवर्मा ने बताया कि आठ मई, 2018 को दुर्ग जिले के जामुल क्षेत्र में पासवान (तब 19 वर्ष की आयु) अपनी दादी के साथ उसी इलाके में रहने वाली इस बालिका को अपने घर ले गया था और वहां उसने उसके साथ बलात्कार किया था। 

जान से मारने की धमकीपासवान ने बालिका को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। उन्होंने बताया कि इस घटना से बालिका को चोट पहुंची तथा दूसरे दिन उसने घटना की जानकारी अपनी दादी को दी। 

बाद में दादी की शिकायत पर पुलिस ने पासवान को भारतीय दंड संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। वर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने पासवान को बालिका के साथ बलात्कार का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनायी एवं उसपर पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। 

साथ ही, अदालत ने बालिका को जान से मारने की धमकी दने के मामले में पासवान के लिए दो साल की कठोर कैद की सजा सुनायी और पांच सौ रुपए जुर्माना भी लगाया।  

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ) 

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