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छत्तीसगढ़: नाबालिग से बलात्कार के मामले में पांच युवकों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

By भाषा | Updated: January 1, 2020 17:17 IST

घटना की जानकारी के बाद लैलूंगा थाने की पुलिस ने आरोपी राजेन्द्र निषाद (26 वर्ष), ललित सिदार (24 वर्ष), खीरमोहन पैकरा (24 वर्ष), सुनील गुप्ता (22 वर्ष) और गिरधारी पैकरा (22 वर्ष) के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 23 जनवरी 2019 को विशेष अदालत (एससीएसटी) में अभियोग पत्र पेश किया था।

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ठळक मुद्देलैलूंगा थाने की पुलिस ने आरोपी राजेन्द्र निषाद (26 वर्ष), ललित सिदार (24 वर्ष), खीरमोहन पैकरा (24 वर्ष), सुनील गुप्ता (22 वर्ष) और गिरधारी पैकरा (22 वर्ष) के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस ने इस मामले में 23 जनवरी 2019 को विशेष अदालत (एससीएसटी) में अभियोग पत्र पेश किया था।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की अदालत ने एक नाबालिग आदिवासी लड़की से सामूहिक बलात्कार के जुर्म में पांच युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रायगढ़ जिले के विशेष लोक अभियोजक एके श्रीवास्तव ने बुधवार को बताया, ‘‘जिले की एक अदालत ने नाबालिग आदिवासी लड़की से सामूहिक बलात्कार करने के जुर्म में पांच युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी और उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में उन्हें 27 महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी।’’ श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 25 अक्टूबर 2018 की रात लैलूंगा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत हुई। घटना के वक्त 16 वर्षीय आदिवासी लड़की अपने रिश्तेदारों के साथ राजपुर मेला देखने गई थी, तभी पांच युवकों ने कार में उसका अपहरण कर लिया और उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया।

घटना की जानकारी के बाद लैलूंगा थाने की पुलिस ने आरोपी राजेन्द्र निषाद (26 वर्ष), ललित सिदार (24 वर्ष), खीरमोहन पैकरा (24 वर्ष), सुनील गुप्ता (22 वर्ष) और गिरधारी पैकरा (22 वर्ष) के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 23 जनवरी 2019 को विशेष अदालत (एससीएसटी) में अभियोग पत्र पेश किया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया, ‘‘विशेष न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश गिरिजा देवी मेरावी की अदालत ने इस मामले में मंगलवार शाम पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।’’

उन्होंने बताया कि इसके अलावा अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों को 17-17 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में उन्हें 27 महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी।  

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