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छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामला: दिल्ली की अदालत ने पहलवान की जमानत की अर्जी खारिज की

By भाषा | Updated: September 28, 2021 18:54 IST

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नयी दिल्ली, 28 सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले के एक आरोपी अनिरुद्ध दहिया की जमानत की अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। दहिया ने कॉलेज की परीक्षा में बैठने के लिए 13 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। इस मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार भी आरोपी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने 23 वर्षीय अंतरराष्ट्रीय पहलवान को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि वह और मामले में पीड़ित एक ही बिरादरी से हैं और दुश्मनी के कारण दहिया की जान को खतरे की आशंका है।

न्यायाधीश ने अभियोजक के तर्कों को भी स्वीकार कर लिया कि दहिया को ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए समय पर जमानत का आवेदन करना चाहिए था। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 सितंबर थी।

न्यायाधीश ने कहा, ''इस मामले में कई आरोपी हैं और किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर नहीं किया गया है। अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए, मैं इस मामले में अंतरिम जमानत देने को उपयुक्त नहीं मानता।”

अदालत ने कहा, '' इसके अलावा आवेदक/आरोपी और पीड़ित एक ही बिरादरी से हैं और दुश्मनी के कारण आवेदक की जान को खतरे की आशंका है।

दहिया ने अदालत से कहा था कि उसे चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होना है, जिसके लिए उसे 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक जमानत की जरूरत है।

दहिया ने दावा किया कि वह पहले ''तकनीकी पेचीदगियों और प्रशासनिक खामियों'' के कारण जेल से पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा नहीं दे सका।

सुनवाई के दौरान, दहिया के वकील हिमांशु राणा ने कहा कि उनके मुवक्किल केवल ऑफलाइन मोड में परीक्षा दे सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन मोड के माध्यम से परीक्षा देने के विकल्प के लिए आवेदन करने की तिथि बीत चुकी है।

राणा ने अदालत से कहा, ''कृपया उनके भविष्य को ध्यान में रखें।''

इस पर पीड़ित और शिकायतकर्ता सोनू की ओर से पेश अधिवक्ता नितिन वशिष्ठ ने कहा, ''अगर वह इतना अच्छा छात्र है तो उसे अपराध नहीं करना चाहिए था।''

इस महीने दूसरी बार आरोपी ने परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।

इस महीने की शुरुआत में, अदालत ने पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली उसकी अर्जी खारिज कर दी थी लेकिन उसे जेल से ऑनलाइन परीक्षा देने की अनुमति दे दी थी।

नयी जमानत याचिका में, दहिया ने दावा किया था कि उसने 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होने वाली पांच परीक्षाओं में शामिल होना है और अगर उसे उनकी तैयारी के लिए समय नहीं दिया गया, तो उसका ''पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा।''

यह मामला पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की कथित हत्या से जुड़ा है। मामले में मुख्य आरोपी सुशील कुमार है।

कुमार और दहिया ने कई अन्य लोगों के साथ कथित संपत्ति विवाद को लेकर 4 और 5 मई की रात को स्टेडियम में धनखड़ और उसके दोस्तों के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। बाद में धनखड़ ने दम तोड़ दिया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सिर पर वार करने से धनखड़ की मौत हुई।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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