होर्डिंग गिरने से दुर्घटना में मौत, कोर्ट ने लगाई फटकार- ‘‘सड़कों को पेंट करने के लिए सरकार को और कितने लीटर खून की जरूरत होगी’’
By भाषा | Published: September 13, 2019 10:57 PM2019-09-13T22:57:20+5:302019-09-13T22:57:20+5:30
चेन्नई निगम ने कहा कि शिकायत के बाद पुलिस ने अन्नाद्रमुक के पदाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज की और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। निगम ने कहा कि जिस प्रिंटिंग इकाई ने होर्डिंग छापी थी उसे सील कर दिया गया है।
दोपहिया वाहन से जा रही 23 वर्षीय एक महिला के ऊपर अवैध होर्डिंग गिरने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गई जिसके बाद उसे पानी के एक टैंकर ने कुचल डाला। होर्डिंग सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक के एक पदाधिकारी ने लगाया था। अन्नाद्रमुक और मुख्य विपक्षी दल द्रमुक ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे होर्डिंग नहीं लगाएं क्योंकि इससे आम लोगों को असुविधा होती हो। अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम सहित अन्य दलों ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस चलन से दूर रहें।
मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अवैध होर्डिंग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और पूछा, ‘‘सड़कों को पेंट करने के लिए राज्य सरकार को और कितने लीटर खून की जरूरत होगी।’’ आर. शुभश्री बृहस्पतिवार को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अपना काम करने के बाद वापस घर लौट रही थी तभी उसके ऊपर एक होर्डिंग आ गिरा और वह अपने दोपहिया वाहन से गिर पड़ी। उसके पीछे आ रहे पानी के टैंकर ने उसे कुचल डाला और स्थानीय अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।
टैंकर चालक को तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिला की मौत के बाद राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए अवैध होर्डिंग को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान छेड़ दिया और उसकी मौत पर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया।
चेन्नई निगम ने कहा कि शिकायत के बाद पुलिस ने अन्नाद्रमुक के पदाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज की और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। निगम ने कहा कि जिस प्रिंटिंग इकाई ने होर्डिंग छापी थी उसे सील कर दिया गया है। अन्नाद्रमुक के स्थानीय पदाधिकारी ने यहां पल्लीकरनई के पास एक हॉल पर अपने बेटे की शादी के लिए निगम के अधिकारियों से अनुमति लिए बगैर होर्डिंग लगाई थी।
‘तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय (डिजिटल बैनर और होर्डिंग लगाने के लिए अनुमति) नियम 2011 के मुताबिक अगर होर्डिंग या बैनर लगाने के लिए अनुमति नहीं ली गई है तो प्रिंटर के लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा और इकाई को सील कर दिया जाएगा।