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मादक पदार्थ आवास पर ले जाने के आरोपी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आरोपपत्र दायर

By भाषा | Updated: November 24, 2021 18:46 IST

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कोहिमा, 24 नवंबर नगालैंड पुलिस ने, 2018 में 6.9 किलोग्राम मादक पदार्थ अपने आवास पर ले जाने के आरोप में भारतीय पुलिस सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, मादक पदार्थ कानून और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत, कोहिमा के प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत में मंगलवार को आरोपपत्र दायर किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नगालैंड पुलिस के मादक पदार्थ प्रकोष्ठ ने तीन अगस्त 2018 को मणिपुर से आ रही एक कार से अंतरराज्यीय सीमा पर खुजामा में मादक पदार्थ बरामद किया।

सूत्रों के अनुसार, इस घटना में कार में मौजूद दो व्यक्तियों को हिरासत में लिए जाने के बाद छोड़ दिया गया और कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी) रिचर्ड यिमतो कथित तौर पर मादक पदार्थ अपने आवास पर ले गए थे जो बाद में बरामद किया गया। सूत्रों ने बताया कि आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया था और उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

जांच के दौरान यिमतो ने दावा किया था कि वह सुरक्षा और आगे की जांच के लिए मादक पदार्थ अपने आवास पर ले गए थे। इस मामले में 90 दिन के भीतर अधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था इसलिए आरोपी ने अदालत का रुख किया और उनकी सेवा बहाल कर दी गई थी। यिमतो वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक (ग्राम गार्ड) के पद पर तैनात हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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