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सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती, अदालत ने मांगा जवाब

By भाषा | Updated: August 8, 2019 05:47 IST

 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर जवाब मांगा है।

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 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर जवाब मांगा है। अदालत ने सूचना आयुक्तों से भी अपना पक्ष रखने को कहा है। इन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति वर्तमान सरकार ने की है।

मामले की अगली सुनवायी चार हफ्ते बाद होगी। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी व न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खण्डपीठ स्थानीय वकील मनींद्र नाथ राय की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उन्होंने भी सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था

 किन्तु सरकार की ओर से गठित चयन समिति ने किसी ठोस प्रकिया के बिना अपने चहेतों को नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि नियुक्तियां मनमानी हैं, अतः उन्हें रद्द किया जाये। याचिका पर सुनवायी के बाद अदालत ने सभी प्रतिवादी पक्षों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवायी चार हफ्ते बाद होगी। 

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