महज पांच महीनों में बंद हुआ एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गठित केंद्रीय आयोग

By भाषा | Updated: March 13, 2021 22:01 IST2021-03-13T22:01:00+5:302021-03-13T22:01:00+5:30

Central Commission set up for air quality management in NCR closed in just five months | महज पांच महीनों में बंद हुआ एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गठित केंद्रीय आयोग

महज पांच महीनों में बंद हुआ एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गठित केंद्रीय आयोग

नयी दिल्ली, 13 मार्च राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता का प्रबंधन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित आयोग अपनी स्थापना के पांच महीने बाद ही बंद हो गया।

इस आयोग का गठन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के तहत पिछले साल अक्टूबर में किया था। अध्यादेश की अवधि समाप्त होने के साथ ही यह बंद हो गया है।

केंद्रीय पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए इसे संसद का सत्र शुरू होने के छह हफ्ते के भीतर सदन में पेश नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से इसकी वैधता समाप्त हो गई और आयोग स्वत: भंग हो गया।

उन्होंने कहा, ‘‘अध्यादेश कानून नहीं बन पाया। किसी भी अध्यादेश को संसद का सत्र शुरू होने के छह हफ्ते के भीतर वहां पेश करना होता है। यह नहीं हुआ इसलिए अध्यादेश की वैधता समाप्त हो गई और आयोग भंग हो गया।’’

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व सचिव एमएम कुट्टी को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था।

मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वे लोग संसद के अगले सत्र में इससे संबंधित विधेयक पेश करने की कोशिश करेंगे, इस बीच जिम्मेदारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर होगा।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर केन्द्र ने अध्यादेश जारी कर आयोग का गठन किया था और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ पांच साल कैद और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया था।

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Web Title: Central Commission set up for air quality management in NCR closed in just five months

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