केंद्र वह समयसीमा बताए जिसमें राज्य को कोविड-19 टीका मिलने की संभावना है: अदालत

By भाषा | Updated: May 14, 2021 18:37 IST2021-05-14T18:37:00+5:302021-05-14T18:37:00+5:30

Center should give the timeframe in which the state is likely to get the Kovid-19 vaccine: court | केंद्र वह समयसीमा बताए जिसमें राज्य को कोविड-19 टीका मिलने की संभावना है: अदालत

केंद्र वह समयसीमा बताए जिसमें राज्य को कोविड-19 टीका मिलने की संभावना है: अदालत

कोच्चि, 14 मई केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से वह समयसीमा बताने को कहा जिसके भीतर दक्षिणी राज्य को कोविड-19 टीके मिलने की संभावना है।

अदालत ने एक मौखिक टिप्पणी में कहा कि यदि टीकाकरण में देरी होती है तो नये उत्परिवर्तन सामने आएंगे और इससे और लोगों की जानें जाएंगी।

न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति एम आर अनीता की खंडपीठ ने यह टिप्पणी 18-45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए कीमत वसूलने के निर्णय और केंद्र एवं राज्य के बीच अलग-अलग मूल्य निर्धारण संरचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करते हुए की।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अगर प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होता है तो अन्य निर्माता टीके का उत्पादन कर सकते हैं।

केंद्र के वकील ने अदालत को भरोसा दिया कि वह बयान दायर कर सकता है लेकिन इसके लिए 21 मई तक का समय मांगा।

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Web Title: Center should give the timeframe in which the state is likely to get the Kovid-19 vaccine: court

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