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कर्नाटक में अधिक ऑक्सीजन देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र पहुंचा शीर्ष अदालत

By भाषा | Updated: May 6, 2021 16:12 IST

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नयी दिल्ली, छह मई केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है जिसमे कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए राज्य में तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन (एलएमओ) की रोजाना आपूर्ति 965 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन करने के निर्देश दिये गये हैं।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ के समक्ष सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य को इस समय 965 मीट्रिक टन एलएमओ की आपूर्ति की जा रही है और उस आदेश पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है।

पीठ ने कहा कि इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले वह दस्तावेजों को देखेगी।

पीठ ने कहा कि वह कुछ मिनटों के बाद इस पर पुन: सुनवाई करेगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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