ईडी निदेशक का कार्यकाल पूर्वप्रभाव से बढ़ाने के खिलाफ याचिका पर केंद्र, सीवीसी से जवाब तलब

By भाषा | Updated: February 15, 2021 20:10 IST2021-02-15T20:10:04+5:302021-02-15T20:10:04+5:30

Center, CVC to reply on plea against extension of tenure of ED director with retrospective effect | ईडी निदेशक का कार्यकाल पूर्वप्रभाव से बढ़ाने के खिलाफ याचिका पर केंद्र, सीवीसी से जवाब तलब

ईडी निदेशक का कार्यकाल पूर्वप्रभाव से बढ़ाने के खिलाफ याचिका पर केंद्र, सीवीसी से जवाब तलब

नयी दिल्ली, 15 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से जवाब मांगा है जिसमें संजय कुमार मिश्रा के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के तौर पर नियुक्ति के लिए 2018 के आदेश में पूर्वप्रभाव से बदलाव किए गए। इस कारण उनका कार्यकाल दो वर्ष से बढ़कर तीन वर्ष हो गया।

भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी मिश्रा को 19 नवंबर 2018 के आदेश से दो वर्षों के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था और बाद में केंद्र सरकार ने 13 नवंबर 2020 के आदेश से उनके नियुक्त पत्र को ‘‘पूर्वप्रभाव’’ से संशोधित कर दिया और उनके ‘दो’ वर्ष के कार्यकाल को बदलकर ‘तीन’ वर्ष कर दिया।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रविंद्र भट की पीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ की तरफ से दायर जनहित याचिका पर ईडी निदेशक को भी नोटिस जारी किया।

एनजीओ की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मिश्रा को कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए था क्योंकि मई 2020 में वह 60 वर्ष के हो रहे थे और इस तरह के अवैध सेवा विस्तार से निदेशक पद की स्वतंत्रता ‘‘नष्ट’’ हो जाती।

एनजीओ ने 13 नवंबर 2020 के सरकारी आदेश को रद्द करने के अलावा केंद्रीय वित्त मंत्रालय को ‘‘प्रवर्तन निदेशालय में पारदर्शी तरीके से और केंद्रीय सतर्कता आयोग कानून, 2003 के अनुच्छेद 25 के मुताबिक निदेशक नियुक्त करने का निर्देश देने की आग्रह किया।

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Web Title: Center, CVC to reply on plea against extension of tenure of ED director with retrospective effect

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