लाइव न्यूज़ :

धनबाद जज की मौतः सीबीआई ने संभाली जांच, हिट-एंड-रन का मामला, 20 सदस्यीय टीम का गठन

By एस पी सिन्हा | Updated: August 4, 2021 21:48 IST

अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच के लिए सीबीआई ने 20 सदस्यीय टीम का गठन किया है जो धनबाद के लिए रवाना हो रही है।

Open in App
ठळक मुद्देसेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम भी धनबाद जाएगी। न्यायाधीश रणधीर वर्मा चौक के पास चौड़ी सड़क के किनारे टहल रहे हैं, तभी से पीछे आ रहे ऑटो रिक्शा ने सड़क खाली होने के बावजूद उन्हें टक्कर मारी और वहां से फरार हो गया। अदालत ने सरकार को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज भी सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया।

नई दिल्लीः सीबीआई ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हिट-एंड-रन घटना में हुई मौत के मामले की जांच का जिम्मा संभाल लिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। न्यायाधीश आनंद की मौत 28 जुलाई को सुबह टहलने के दौरान वाहन से टक्कर लगने से हुई थी।

अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच के लिए सीबीआई ने 20 सदस्यीय टीम का गठन किया है जो धनबाद के लिए रवाना हो रही है। उन्होंने बताया कि उसके बाद सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम भी धनबाद जाएगी। उन्होंने बताया कि एजेंसी को मामले की जांच का झारखंड सरकार का अनुरोध केंद्र सरकार के माध्यम से प्राप्त हुआ।

सूत्रों ने बताया कि तय प्रक्रिया के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले में धनबाद पुलिस के समक्ष दर्ज प्राथमिकी अपने हाथ में ले ली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गत शनिवार को धनबाद के न्यायाधीश 49 वर्षीय आनंद की वाहन की टक्कर से हुई मौत की जांच सीबीआई के हवाले करने का फैसला किया था।

घटना के सामने आए सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि न्यायाधीश रणधीर वर्मा चौक के पास चौड़ी सड़क के किनारे टहल रहे हैं, तभी से पीछे आ रहे ऑटो रिक्शा ने सड़क खाली होने के बावजूद उन्हें टक्कर मारी और वहां से फरार हो गया। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड उच्च न्यायालय को मंगलवार को सूचित किया था कि उसे एक दिन पहले राज्य सरकार से मामले की जांच संभालने हेतु पत्र मिला है। मुख्य न्यायाधीश डॉ.रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने सीबीआई को मामले की जांच यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया।

अदालत ने सरकार को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज भी सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने भी 30 जुलाई को धनबाद के न्यायाधीश के ‘दुखद निधन’ पर स्वत: संज्ञान लिया था। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने झारखंड के मुख्य सचिव ओर पुलिस महानिदेशक से एक सप्ताह में मामले की जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। 

टॅग्स :सीबीआईझारखंडसुप्रीम कोर्ट
Open in App

संबंधित खबरें

भारतआदिवासी खेल: नई प्रतिभाओं की तलाश में एक सार्थक पहल

क्राइम अलर्टबेटी तेरे शरीर में क्यों हो रहा बदलाव, जांच में खुलासा?, 13 वर्षीय लड़की से कई बार बलात्कार, गर्भवती करने के आरोप में 35 वर्षीय आरोपी अरेस्ट

भारतअल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड केस से अलग हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन, आखिर कारण

क्राइम अलर्टबेटे को ठीक करना है तो कुंवारी बेटी को बलि दो?, मां रेशमी देवी, तांत्रिक शांति देवी और भीम राम ने गला घोंटकर मार डाला

क्राइम अलर्ट3,50,000 रुपये दो काम हो जाएगा?, सीबीआई ने जंतर-मंतर स्थित एएसआई के उप-सर्किल में तैनात स्मारक परिचारक और संरक्षण सहायक को ऐसे धर दबोचा?

भारत अधिक खबरें

भारतMBOSE SSLC 10th Result 2026: कक्षा 10 का परिणाम घोषित?, परिणाम देखने के लिए इस लिंक पर जाइये

भारतKarnataka 2nd PUC Result 2026: रोल नंबर तैयार रखें, कभी भी आ सकता है रिजल्ट

भारत3 दिन के भारत दौरे पर बांग्लादेशी विदेश मंत्री, क्या सुलझेंगे पुराने मुद्दे? जानें क्या मुद्दे शामिल

भारतWest Bengal: विधानसभा चुनावों से पहले बंगाल की वोटर लिस्ट से करीब 90 लाख नाम हटाए गए

भारतAssam Opinion Poll 2026: बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए और भी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में बना रहेगा, Matrize का अनुमान