धनबाद जज की मौतः सीबीआई ने संभाली जांच, हिट-एंड-रन का मामला, 20 सदस्यीय टीम का गठन

By एस पी सिन्हा | Updated: August 4, 2021 21:48 IST2021-08-04T21:47:35+5:302021-08-04T21:48:50+5:30

अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच के लिए सीबीआई ने 20 सदस्यीय टीम का गठन किया है जो धनबाद के लिए रवाना हो रही है।

CBI takes over probe into Dhanbad judge's death in hit-and-run incident 20-member team formed | धनबाद जज की मौतः सीबीआई ने संभाली जांच, हिट-एंड-रन का मामला, 20 सदस्यीय टीम का गठन

जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। 

Highlightsसेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम भी धनबाद जाएगी। न्यायाधीश रणधीर वर्मा चौक के पास चौड़ी सड़क के किनारे टहल रहे हैं, तभी से पीछे आ रहे ऑटो रिक्शा ने सड़क खाली होने के बावजूद उन्हें टक्कर मारी और वहां से फरार हो गया। अदालत ने सरकार को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज भी सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया।

नई दिल्लीः सीबीआई ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की कथित हिट-एंड-रन घटना में हुई मौत के मामले की जांच का जिम्मा संभाल लिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। न्यायाधीश आनंद की मौत 28 जुलाई को सुबह टहलने के दौरान वाहन से टक्कर लगने से हुई थी।

अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच के लिए सीबीआई ने 20 सदस्यीय टीम का गठन किया है जो धनबाद के लिए रवाना हो रही है। उन्होंने बताया कि उसके बाद सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम भी धनबाद जाएगी। उन्होंने बताया कि एजेंसी को मामले की जांच का झारखंड सरकार का अनुरोध केंद्र सरकार के माध्यम से प्राप्त हुआ।

सूत्रों ने बताया कि तय प्रक्रिया के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामले में धनबाद पुलिस के समक्ष दर्ज प्राथमिकी अपने हाथ में ले ली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गत शनिवार को धनबाद के न्यायाधीश 49 वर्षीय आनंद की वाहन की टक्कर से हुई मौत की जांच सीबीआई के हवाले करने का फैसला किया था।

घटना के सामने आए सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि न्यायाधीश रणधीर वर्मा चौक के पास चौड़ी सड़क के किनारे टहल रहे हैं, तभी से पीछे आ रहे ऑटो रिक्शा ने सड़क खाली होने के बावजूद उन्हें टक्कर मारी और वहां से फरार हो गया। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने झारखंड उच्च न्यायालय को मंगलवार को सूचित किया था कि उसे एक दिन पहले राज्य सरकार से मामले की जांच संभालने हेतु पत्र मिला है। मुख्य न्यायाधीश डॉ.रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने सीबीआई को मामले की जांच यथाशीघ्र करने का निर्देश दिया।

अदालत ने सरकार को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज भी सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने भी 30 जुलाई को धनबाद के न्यायाधीश के ‘दुखद निधन’ पर स्वत: संज्ञान लिया था। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने झारखंड के मुख्य सचिव ओर पुलिस महानिदेशक से एक सप्ताह में मामले की जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। 

Web Title: CBI takes over probe into Dhanbad judge's death in hit-and-run incident 20-member team formed

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