सीबीआई ने सूरत की लॉजिस्टिक कंपनी व निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया
By भाषा | Updated: December 6, 2021 20:22 IST2021-12-06T20:22:22+5:302021-12-06T20:22:22+5:30

सीबीआई ने सूरत की लॉजिस्टिक कंपनी व निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया
नयी दिल्ली, छह दिसंबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सूरत स्थित सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के साथ 214 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि वे नए वाणिज्यिक वाहनों के वास्ते लिए गए ऋण का भुगतान नहीं कर पाए।
अधिकारियों ने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने सूरत और मुंबई में निदेशकों के आवासीय और कार्यालय परिसरों की तलाशी ली।
सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा कि यह आरोप है कि आरोपियों ने भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में गाड़ियों को गिरवी नहीं रखकर धोखाधड़ी की।
उन्होंने कहा कि यह भी आरोप है कि जिन शर्तों पर कर्ज मंजूर किया गया था, उसके लिए ऋण का इस्तेमाल नहीं किया गया।
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