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सीबीआई ने 97 लाख रुपये के रिश्वतखोरी के मामले में चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया

By भाषा | Updated: December 17, 2020 19:32 IST

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नयी दिल्ली, 17 दिसंबर सीबीआई ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में एक युवक को सहायक ट्रैफिक मैनेजर की नौकरी दिलाने के नाम पर उसके बुजुर्ग पिता से 97 लाख रुपये से ज्यादा की कथित रिश्वत लेने के आरोप में ट्रस्ट के एक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि आरोप है कि ट्रस्ट के मुख्य अभियंता के निजी सहायक के रूप में काम करने वाले के. पूपती फिलहाल संदेह के घेरे में है। शिकायतकर्ता एन. देवराज (63) से उसकी मुलाकात ट्रेन यात्रा के दौरान हुई थी।

अधिकारी ने बताया कि बातचीत के दौरान पूपती ने कथित रूप से देवराज को बताया कि वह इंजीनियर है और उसे पोर्ट में लोगों की नियुक्ति का अधिकार है।

उसने कथित रूप से देवराज से कहा कि करीब एक करोड़ रुपये खर्च करके उसके बेटे सत्यप्रकाश को पोर्ट में सहायक ट्रैफिक मैनेजर (गैजेटेड अधिकारी का पद) की नौकरी मिल सकती है। सत्यप्रकाश के पास मकैनिकल इंजीनियरिंग और जहाजरानी लॉजिस्टिक का डिप्लोमा है।

अधिकारियों ने बताया कि पूपती के आश्वासन के आधार पर देवराज ने 17 दिसंबर, 2016 से 20 नवंबर, 2019 के बीच कथित रूप से उसे 97 लाख रुपये नकद और चेक से दिए।

उन्होंने बताया कि अपने बेटे के सुखद भविष्य के लिए देवराज ने अपनी सेवानिवृत्ति पर प्राप्त पूरी राशि, जमापूंजी, यहां तक की अपनी बेटी के गहने बेचकर, मकान गिरवी रखकर और बैंक से कर्ज लेकर पूपती को पैसे दिए।

अधिकारियों ने बताया कि पूपती ने जब फोन उठाना और मिलना बंद कर दिया, उसके बाद देवराज को उसपर संदेह होने लगा।

उन्होंने बताया कि आरोप है कि कुछ अज्ञात लोगों ने फरवरी, 2020 में देवराज को धमकी दी और एक दस्तावेज पर जबरन हस्ताक्षर कराए जिसमें लिखा था कि पूपती को दी गई सभी धनराशि उन्हें वापस मिल गई है।

अधिकारियों ने बताया कि देवराज ने इसके बाद चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के सतर्कता अधिकारी के पास इस संबंध में शिकायत दर्ज करायी और उन्हें सभी संबंधित दस्तावेज भी सौंपे।

चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने इसके बाद पूपती को निलंबित कर दिया।

देवराज ने इस संबंध में सीीबीआई से भी शिकायत की थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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