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सीबीआई ने धनबाद में न्यायाधीश की मौत का दृश्य पुनर्निर्मित किया

By भाषा | Updated: August 8, 2021 00:26 IST

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धनबाद, सात अगस्त झारखंड के धनबाद में 28 जुलाई को ऑटो की टक्कर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच करने यहां पहुंची केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने आरोपी ऑटो चालक समेत दो आरोपियों की अदालत से रिमांड लेकर शनिवार को लगभग चार घंटे तक दुर्घटनास्थल रणधीर वर्मा चौक पर पूरी घटना के दृश्य को पुनर्निर्मित (रीक्रिएट) करने का प्रयास किया।

सीबीआई टीम की मदद कर रहे एक स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपनी जांच के तीसरे दिन दिल्ली से आये सीबीआई के 20 सदस्यीय जांच दल ने आज स्थानीय अदालत से जेल भेजे गये दो आरोपियों ऑटो चालक लखन वर्मा एवं उसके सहयोगी राहुल वर्मा की पांच दिनों की रिमांड प्राप्त की। इसके बाद उन्हें लेकर घटना में उपयोग किये गये ऑटो के साथ धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पहुंचे जहां 28 जुलाई को न्यायाधीश उत्तम आनंद की ऑटो की टक्कर से मौत हो गयी थी।

सीबीआई के अधिकारियों ने घटनास्थल पर 28 जुलाई को तड़के हुई घटना के दृश्य को पुनर्निर्मित किया जिससे पूरे घटनाक्रम को बारीकी से समझा जा सके। इस दौरान ऑटो को उसी कोण पर मोड़ा गया जिस कोण पर मुड़कर उसने न्यायाधीश को टक्कर मारी थी।

सीबीआई के अधिकारियों के साथ इस दौरान केन्द्रीय अपराध अनुसंधान प्रयोगशाला की टीम के लोग भी उपस्थित थे जिन्होंने ऑटो चालक से उतनी ही गति से ऑटो चलवाया जिस गति से 28 जुलाई को वह ऑटो चला रहा था।

सीबीआई दल ने आरोपी चालक को न्यायाधीश को टक्कर मारते समय ऑटो की गति के अनुसार पहले ऑटो चलाने को कहा और फिर टक्कर मारने के बाद उसी गति पर उन्हें भागने को कहा जिस गति से वह घटना के दिन ऑटो चलाकर भागे थे।

सीबीआई के जांच दल ने मौके से खून सनी मिट्टी भी एकत्रित की, जिससे मामले की पुष्ट तरह से जांच की जा सके।

सीबीआई के अपर पुलिस अधीक्षक विजय कुमार शुक्ला के नेतृत्व में आये जांच दल ने चार अगस्त को मामले की जांच स्थानीय पुलिस और राज्य पुलिस के विशेष जांच दल से अपने हाथ में ले ली थी और फिर अपनी प्राथमिकी दर्ज की थी।

इससे पूर्व न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध हत्या की जांच करने पहुंची टीम ने शुक्रवार को अबतक मामले की जांच कर रहे राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के सदस्यों एवं मामले से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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