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महाराष्ट्र सरकार से देशमुख के खिलाफ जांच से जुड़े दस्तावेज हासिल करने को सीबीआई अदालत पहुंची

By भाषा | Updated: August 4, 2021 22:31 IST

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मुंबई, चार अगस्त केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया, जिसमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एजेंसी की जांच के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

सीबीआई ने कहा कि उसने राज्य के खुफिया विभाग (एसआईडी) को एक पत्र लिखा था जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला द्वारा पुलिस तबादलों और पदस्थापन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भेजे गए एक संचार का विवरण मांगा गया था, लेकिन एसआईडी ने उन्हें यह देने से इनकार करते हुए दावा किया कि यह एक मौजूदा जांच का हिस्सा है।

उच्च न्यायालय ने 22 जुलाई को कहा था कि सीबीआई पुलिस कर्मियों के तबादलों और पदस्थापन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकती है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें देशमुख के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की प्राथमिकी के कुछ हिस्सों को रद्द करने का आग्रह किया गया था।

सीबीआई ने अदालत से कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि चूंकि वह उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा रही है, इसलिए वह सीबीआई के साथ दस्तावेजों को साझा नहीं करेगी।

सीबीआई ने कहा, “यह उच्च न्यायालय के उस आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है जिसने स्पष्ट रूप से अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और उच्चतम न्यायालय से अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं लिया गया है। ”

न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ बृहस्पतिवार को अर्जी पर सुनवाई करेगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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