राकेश अस्थाना मामले की जांच कर रहे CBI अधिकारी अपने तबादले के खिलाफ SC पहुंचे, SIT जांच की मांग
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: November 19, 2018 03:08 PM2018-11-19T15:08:46+5:302018-11-19T15:08:46+5:30
गौरतलब है कि यह पीठ अधिकार छीनने और अवकाश पर भेजने संबंधी सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर कल सुनवाई करने वाली है।
राकेश अस्थाना भ्रष्टाचार मामले की जांच टीम के हेड और आईपीएस अफसर मनीष सिन्हा ने अपने तबादले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। वहीं, सीबीआई के एक अन्य अधिकारी डिप्टी एसपी अश्वनी कुमार गुप्ता भी अपने तबादले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुके हैं। उनके मामले में तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है।
अश्वनी कुमार गुप्ता का कहना है कि वो स्टर्लिंग बायोटेक सीबीआई मामले की जांच कर रहे थे, इस मामले में राकेश अस्थाना की भूमिका भी संदिग्ध है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसी कारण उनका तबादला किया गया है। अस्थाना के खिलाफ प्राथमिकी की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी न्यायालय पहुंचे, नागपुर तबादले को चुनौती दी।
गौरतलब है कि यह पीठ अधिकार छीनने और अवकाश पर भेजने संबंधी सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर कल सुनवाई करने वाली है। सिन्हा ने कहा कि उनकी अर्जी पर भी कल वर्मा की याचिका के साथ ही सुनवाई की जाए।
उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका तबादला नागपुर कर दिया गया है और इस वजह से वह अस्थाना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच से बाहर हो गए हैं। सरकार ने एक आदेश जारी कर अस्थाना की भी शक्तियां छीन ली गई हैं और उन्हें अवकाश पर भेज दिया है।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)