झारखंड में सीबीआई को अब जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी

By भाषा | Updated: November 5, 2020 22:54 IST2020-11-05T22:54:55+5:302020-11-05T22:54:55+5:30

CBI in Jharkhand will now have to take permission of the state government for investigation | झारखंड में सीबीआई को अब जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी

झारखंड में सीबीआई को अब जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी

रांची, पांच नवंबर झारखंड सरकार ने बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी कर सीबीआई को राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए दी गयी सहमति को वापस ले लिया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अब झारखण्ड में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो झारखण्ड सरकार (तत्कालीन बिहार) द्वारा 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी।

झारखंड देश के उन राज्यों में शुमार हो गया है जहां अब किसी मामले में कार्रवाई के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।

ऐसा आदेश पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सिक्किम, त्रिपुरा और राजस्थान सरकार पहले ही जारी कर चुकी हैं। हालांकि, बाद में आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने सीबीआई को वापस यह अधिकार अपने राज्य में दे दिया था।

झारखंड से पहले सीबीआई से यह अधिकार वापस लेने वाला महाराष्ट्र अंतिम राज्य था। महाराष्ट्र ने 22 अक्तूबर को आदेश जारी कर सीबीआई से यह अधिकार वापस लिया था।

झारखंड सरकार के नये आदेश के अनुसार अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य की अनुमति लेनी होगी।

Web Title: CBI in Jharkhand will now have to take permission of the state government for investigation

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