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सीबीआई ने लेखक जकरिया और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया

By भाषा | Updated: December 13, 2021 20:12 IST

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तिरुवनंतपुरम, 13 दिसंबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जकरिया और दो धर्मार्थ संगठनों सहित चार अन्य के खिलाफ विदेशी धन के गबन से जुड़े एक मामले में आरोपपत्र दायर किया है।

सीबीआई ने हाल में यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष गुड समेरिटन प्रोजेक्ट इंडिया (जीएसपीआई), कैथोलिक रिफॉर्मेशन लिटरेचर सोसाइटी (सीआरएलएस) और जकरिया सहित चार व्यक्तियों के खिलाफ विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के प्रावधानों का कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले में आरोपपत्र दायर किया।

सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा है, "जीएसपीआई ने सुनामी फंड की शेष राशि को अपने उपयोग के लिए परिवर्तित कर इसका गलत उपयोग किया है।" इसे केवल सुनामी पीड़ितों के लाभ के लिए उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। आरोपपत्र में कहा गया है, "आरोपी ने सुनामी फंड की शेष राशि का गबन करने का फैसला किया और इस तरह उक्त फंड को अपने पूंजी कोष में स्थानांतरित कर दिया तथा झूठे बयान दिए...।"

दोनों धर्मार्थ संगठनों ने केरल में एक विदेश फर्म-धार्मिक और धर्मार्थ संगठन वुर्ड एन डाड की धर्मार्थ और धार्मिक परियोजनाओं से संबंधित कार्य किया था।

सीबीआई ने कहा कि आरोपियों ने जीएसपीआई को गलत तरीके से ‘लाभ’ और विदेशी कोष प्रदाता तथा लाभार्थियों यानी सुनामी पीड़ितों को गलत तरीके से ‘नुकसान’ पहुंचाया।

आरोपपत्र में जीएसपीआई को प्रथम और सीआरएलएस को द्वितीय आरोपी बनाया गया है। जीएसपीआई के अध्यक्ष के पी फिलिप को तृतीय आरोपी के रूप में पेश किया गया है, जबकि सीआरएलएस के अध्यक्ष थॉमस अब्राहम कल्लिवयाल को चौथा आरोपी बनाया गया है।

दोनों संगठनों के कोषाध्यक्ष जोजो चांडी और सीआरएलएस के सचिव जकरिया इस मामले में पांचवें और छठे आरोपी हैं।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जीएसपीआई ने अपने वार्षिक वित्त विवरण में गलत बयान दिए और सुनामी फंड का गबन कर एक बड़ी राशि को अपने पूंजी कोष में स्थानांतरित कर दिया।

सीबीआई ने कहा कि दोनों संगठनों ने एफसीआरए के तहत विभिन्न अपराध किए हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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