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सीबीआई ने सावधि जमा धोखाधड़ी मामले में 18 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

By भाषा | Updated: November 3, 2021 20:23 IST

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नयी दिल्ली, तीन नवंबर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (सीपीटी) की 45.40 करोड़ रुपये की सावधि जमा धोखाधड़ी के मामले में इंडियन बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक सहित 18 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इंडियन बैंक की कोयम्बेडु शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक ए सरमथी राजा और 17 अन्य आरोपियों को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के नाम पर सावधि जमा खातों (सावधि जमा) को समापन अवधि से पूर्व बंद करके इंडियन बैंक को कथित रूप से धोखा देने के आरोप पत्र में नामजद किया गया है।

सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा, ‘‘यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने आपराधिक साजिश, प्रतिरूपण, झूठे दस्तावेजों के निर्माण, जाली दस्तावेज जमा करने, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी से लेनदेन आदि का अपराध किया और बैंक को (लगभग) 45.40 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।’’

अधिकारियों ने कहा कि चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने नियमित रूप से सावधि जमा में निवेश किया, जिसके लिए उसकी खुली निविदाएं थीं, जिसे इंडियन बैंक की कोयम्बेडु शाखा ने हासिल किया था।

जोशी ने कहा, ‘‘कुल (लगभग) 100.57 करोड़ रुपये सीपीटी से पांच निवेशों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसके लिए विभिन्न राशियों की 45 सावधि जमा बनाई गई थी। कुल निवेश की गई राशि में से 55.19 करोड़ रुपये धोखाधड़ी का पता चलने के बाद जब्त किए जा सकते थे और शेष 45.40 करोड़ रुपये आरोपी द्वारा ठग लिए गए थे।

उन्होंने कहा कि यह राशि बैंक में बनाए गए सीपीटी के फर्जी खातों में स्थानांतरित की गई और बाद में इसे अलग-अलग खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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