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सीबीआई ने रोशनी घोटाले में पुलवामा के पूर्व उपायुक्त एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया

By भाषा | Updated: January 19, 2021 20:13 IST

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नयी दिल्ली, 19 जनवरी सीबीआई ने रोशनी अधिनियम के अंतर्गत भूमि के मालिकाना हक से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन कर भूमि आवंटन करने के आरोपों में पुलवामा के पूर्व उपायुक्त मेहराज अहमद काकरू और 12 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने बताया कि काकापोरा निवासी गुलाम अहमद पंडित, गुलाम नबी नाइकू, मोहम्मद अमीन पंडित, फरहत पंडित, अब्दुल मजीद शेख और गुलाम रसूल वानी पर छह कनाल से अधिक भूमि पर कब्जा करने का आरोप है।

यह भूमि पुलवामा के तत्कालीन उपायुक्त मेहराज अहमद, अतिरिक्त उपायुक्त इफ्तिकार उल हसनैन बारी और सहायक आयुक्त राजस्व मोहम्मद रजब भट की समिति ने रोशनी अधिनियम के तहत आवंटित की थी।

आरोप के अनुसार, यह जमीन पुलवामा के तत्कालीन तहसीलदार मोहम्मद हुसैन मीर, काकापोरा के नायब तहसीलदार मोहम्मद मकबूल अहनगर समेत अन्य अधिकारियों की सिफारिश पर दी गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि इस जमीन का कुछ हिस्सा मुख्य मार्ग के 75/50 फुट के दायरे में आ रहा था और बावजूद इसके यह भूमि आवंटन की सिफारिश की गई, जबकि यह नियमों के खिलाफ था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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