कैट्स एंबुलेंस : दिल्ली ने अनुबंधित कर्मचारियों पर आवश्यक सेवाएं कानून छह महीने के लिए बढ़ाया

By भाषा | Updated: June 28, 2021 15:09 IST2021-06-28T15:09:35+5:302021-06-28T15:09:35+5:30

Cats Ambulance: Delhi extends Essential Services Act on contractual employees for six months | कैट्स एंबुलेंस : दिल्ली ने अनुबंधित कर्मचारियों पर आवश्यक सेवाएं कानून छह महीने के लिए बढ़ाया

कैट्स एंबुलेंस : दिल्ली ने अनुबंधित कर्मचारियों पर आवश्यक सेवाएं कानून छह महीने के लिए बढ़ाया

नयी दिल्ली, 28 जून दिल्ली सरकार ने सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेज (कैट्स) में बाहरी एजेंसी के मार्फत अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों पर आवश्यक सेवाएं देखरेख कानून को पूर्व प्रभाव से तीन दिसंबर 2021 तक विस्तारित कर दिया है।

गत 24 जून को जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक हरियाणा आवश्यक सेवाएं देखरेख कानून (हेस्मा) को उन पर छह महीने के लिए बढ़ाया गया है ताकि दिल्ली के नागरिकों को ‘‘निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं’’ मिलती रहें।

राष्ट्रीय राजधानी उन नगरों में शामिल है, जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित रही है।

अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘उक्त अधिसूचना तीन जून 2021 तक वैध थी। और दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि दिल्ली के नागरिकों को जीवन रक्षक एंबुलेंस सेवाएं निर्बाध मिलती रहें। इसके लिए कैट्स में बाहरी एजेंसी के मार्फत अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू हेस्मा छह महीने और बढ़ाया जाना जरूरी है। इसलिए दिल्ली के उपराज्यपाल हेस्मा, 1974 की धारा 4ए एवं तीन के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन सेवाओं को आवश्यक सेवाएं घोषित करते हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित कैट्स एंबुलेंस सेवाओं में बाहरी एजेंसी के मार्फत अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों के किसी भी तरह के प्रदर्शन, हड़ताल पर अगले छह महीने तक प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध चार जून से लेकर तीन दिसंबर 2021 तक लागू रहेगा।

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Web Title: Cats Ambulance: Delhi extends Essential Services Act on contractual employees for six months

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