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ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अनुचित आचरण के आरोपी वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया: तमिलनाडु सरकार

By भाषा | Updated: December 23, 2021 20:55 IST

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चेन्नई, 23 दिसंबर तमिलनाडु के लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने बृहस्पतिवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि 20 दिसंबर को एकल न्यायाधीश के समक्ष ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अनुचित आचरण में लिप्त पाए गए आरोपी वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है।

जिन्ना ने न्यायमूर्ति पी. एन. प्रकाश और न्यायमूर्ति आर. हेमलता की खंडपीठ को इस जानकारी से अवगत कराया, जिसने आरोपी वकील के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी।

लोक अभियोजक ने पीठ को सूचित किया कि इस मामले की संबंधित वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया से हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि वकील आर. डी. संथन कृष्णन को बार काउंसिल तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की भूमिका से भी हटा दिया गया है।

पीठ ने इस घटना को भारत समेत पूरी दुनिया के न्यायिक समुदाय को चौंकाने वाला करार दिया और सीबी-सीआईडी को गंभीरता से जांच जारी रखने का निर्देश दिया। अदालत ने आरोपी वकील को 20 जनवरी को पेश होने का निर्देश भी दिया।

मद्रास उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आर.डी. संथन कृष्णन को एक मामले की वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान महिला से कथित अनुचित व्यवहार करने को लेकर वकालत करने से रोक दिया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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