महिला पत्रकार को अनुचित वॉट्सऐप स्टीकर भेजने के मामले में आईएएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज

By भाषा | Updated: September 7, 2021 16:33 IST2021-09-07T16:33:02+5:302021-09-07T16:33:02+5:30

Case registered against IAS officer for sending inappropriate WhatsApp sticker to female journalist | महिला पत्रकार को अनुचित वॉट्सऐप स्टीकर भेजने के मामले में आईएएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज

महिला पत्रकार को अनुचित वॉट्सऐप स्टीकर भेजने के मामले में आईएएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज

कोच्चि, सात सितंबर केरल पुलिस ने एक महिला पत्रकार को वॉट्सऐप पर अनुचित स्टीकर भेजने के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी एन प्रशांत के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज किया। पत्रकार ने किसी विषय पर आधिकारिक प्रतिक्रिया जानने के लिए अधिकारी से संपर्क किया था।

पुलिस ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि फरवरी में घटी इस घटना के संबंध में कानूनी सलाह लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत मामला दर्ज किया है।’’

केरल स्टेट इनलैंड नैविगेशन कॉर्पोरेशन (केएसआईएनसी) के प्रबंध निदेशक प्रशांत इस साल की शुरुआत में एक राजनीतिक विवाद में भी उलझ गये थे। विवाद निगम द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए एक अमेरिकी कंपनी के साथ सहमति-पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के बाद शुरू हुआ था।

एक स्थानीय दैनिक की महिला संवाददाता ने प्रशांत को संदेश भेजकर अपना परिचय दिया था और विवाद पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी। इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर भी फैल गया, जिसमें पत्रकार ने लिखा है कि क्या एक खबर के संबंध में आपसे बात करने का यह सही समय है।

इसके जवाब में प्रशांत ने केवल एक स्टीकर भेज दिया। जब पत्रकार ने लिखा कि खबर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उन्हें विवाद के संबंध में बयान देना चाहिए तो अधिकारी ने एक अनुचित और अश्लील स्टीकर भेज दिया।

केरल श्रमजीवी पत्रकार संघ ने पुलिस में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई। राज्य सरकार ने 2007 बैच के आईएएस अधिकारी के कथित दुर्व्यवहार के लिए उनके खिलाफ जांच का आदेश मई में दिया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Case registered against IAS officer for sending inappropriate WhatsApp sticker to female journalist

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