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फर्जी आधार पर सरकारी विज्ञापनों के लिए सूचीबद्ध करने पर बीओसी के अधिकारियों पर मामला दर्ज

By भाषा | Updated: July 11, 2021 22:17 IST

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नयी दिल्ली, 11 जुलाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित तौर पर गलत और जाली दस्तावेजों के आधार पर सरकारी विज्ञापनों के लिए अखबारों को सूचीबद्ध करने के लिए ‘ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन’ (बीओसी) के अज्ञात अधिकारियों के साथ हरीश लांबा, आरती लांबा और अश्विनी कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद एजेंसी ने आरोप लगाया है कि बीओसी के अज्ञात अधिकारियों ने लांबा के साथ मिलकर अर्जुन टाइम्स, हेल्थ ऑफ भारत तथा दिल्ली हेल्थ के दो-दो संस्करणों (छह अखबार) को गलत और जाली दस्तावेज के आधार पर सूचीबद्ध किया। बीओसी को पहले विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के नाम से जाना जाता था।

एजेंसी ने 30 अगस्त 2019 को की गई संयुक्त औचक जांच के आधार पर प्रारंभिक पड़ताल शुरू की थी। जांच में सामने आया था कि डीएवीपी के मानकों के अनुरूप नहीं होने के बावजूद इन अखबारों को सूचीबद्ध किया गया था और इसमें निदेशालय के अज्ञात अधिकारी शामिल थे।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सरकारी विज्ञापन लेने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्रों समेत गलत दस्तावेज विभाग में सौंपे गए। सीबीआई का आरोप है कि इन अखबारों को दिए गए विज्ञापनों से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का घाटा हुआ।

एजेंसी ने कहा कि जिन अखबारों के पते दिए गए थे उन पर प्रकाशन का कोई काम नहीं होता था। जांच के दौरान एजेंसी ने पाया कि अर्जुन टाइम्स ने 2017 में जो कागजात सौंपे थे उसमें अश्विनी कुमार को प्रकाशक और हरीश लांबा को इस अखबार का मालिक बताया गया था।

सीबीआई का आरोप है कि यह अखबार फर्जी तरीके से डीएवीपी के साथ सूचीबद्ध हो गए और उन्हें 2016 से 2019 के बीच 62.24 लाख रुपये के विज्ञापन मिले।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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