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आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मामला रद्द, अदालत ने मंजूर की पुलिस की रिपोर्ट

By भाषा | Updated: April 18, 2021 18:00 IST

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इंदौर (मध्यप्रदेश), 18 अप्रैल भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी लोहित मटानी के खिलाफ वर्ष 2015 में दर्ज मामला खत्म करने को लेकर पुलिस की पेश रिपोर्ट एक स्थानीय अदालत ने मंजूर कर ली है। यह मामला शादी का झांसा देकर एक महिला से धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज किया गया था।

अदालत ने आईपीएस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि यह मामला महिला ने गलतफहमी के चलते दर्ज कराया था।

अधिकारियों ने बताया कि महिला की शिकायत पर मटानी के खिलाफ यहां दिसंबर 2015 में भारतीय दंड विधान की धाराओं-- 376 (दुष्कर्म) और 417 (छल) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मटानी, महाराष्ट्र कैडर के वर्ष 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और जब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, तब शिकायतकर्ता महिला संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी।

हालांकि, प्राथमिकी दर्ज कराने के कुछ ही दिन बाद महिला ने एक न्यायाधीश के सामने बयान दिया था कि उसने यह मामला गलतफहमी के चलते दर्ज कराया था क्योंकि तब मटानी उसके फोन को नहीं उठा रहे थे।

महिला ने अदालत को बताया था कि उसने मटानी के साथ दिसंबर 2015 में शादी कर ली थी।

इंदौर के एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि मटानी तथा शिकायतकर्ता महिला शादीशुदा हैं और इस विवाहित जोड़े के बीच गलतफहमी के चलते आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

जांच के बाद पुलिस ने अदालत के सामने मामला बंद करने की रिपोर्ट दायर की जिसे मंजूर कर लिया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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