कलकत्ता उच्च न्यायालय का सीआईडी को सीतलकुची में सीआईएसएफ की गोलीबारी मामले में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
By भाषा | Updated: April 16, 2021 19:45 IST2021-04-16T19:45:36+5:302021-04-16T19:45:36+5:30

कलकत्ता उच्च न्यायालय का सीआईडी को सीतलकुची में सीआईएसएफ की गोलीबारी मामले में जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
कोलकाता, 12 अप्रैल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सीआईडी को सीतलकुची में सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा गोलीबारी की घटना की जांच की प्रगति पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान हुई इस घटना में चार व्यक्तियों की मौत हो गई थी।
इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करने वाली दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने सीआईडी को पांच मई तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
राज्य के महाधिवक्ता, सीआईएसएफ के लिए उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और भारतीय निर्वाचन आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर दो प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक प्राथमिकी सीआईएसएफ के एक अधिकारी के अनुरोध पर दर्ज की गई है और एक अन्य प्राथमिकी 10 अप्रैल को कूचबिहार जिले के सीतलकुची में चार व्यक्तियों की मौत के मामले में एक व्यक्ति ने दर्ज कराई है।
अदालत को सूचित किया गया कि राज्य सीआईडी इस घटना की जांच कर रही है, जिसके बाद सुनवाई की अगली तारीख तक उसे जांच की प्रगति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मारे गए चारों लोगों के परिजनों को पर्याप्त आर्थिक मुआवजे के लिए निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।
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