कलकत्ता हाईकोर्ट ने आगामी त्योहारों के दौरान लोगों के इकट्ठा होने के खिलाफ जनहित याचिका की अनुमति दी

By भाषा | Updated: November 1, 2021 22:32 IST2021-11-01T22:32:54+5:302021-11-01T22:32:54+5:30

Calcutta High Court allows PIL against gathering of people during upcoming festivals | कलकत्ता हाईकोर्ट ने आगामी त्योहारों के दौरान लोगों के इकट्ठा होने के खिलाफ जनहित याचिका की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आगामी त्योहारों के दौरान लोगों के इकट्ठा होने के खिलाफ जनहित याचिका की अनुमति दी

कोलकाता, एक नवंबर शहर में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान बाजारों के बाहर भीड़ पर निराशा व्यक्त करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने की अनुमति दी, जिसमें पश्चिम बंगाल में काली पूजा, छठ पूजा, जगद्धात्री पूजा और क्रिसमस सहित आगामी त्योहारों के दौरान लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

उच्च न्यायालय ने अजय कुमार डे की जनहित याचिका पर पूर्व में कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के लिए दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के आदेश पारित किए थे। डे ने आने वाले त्योहारों के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिये इसी तरह के प्रतिबंधों की मांग करने वाली याचिका दायर करने की अनुमति के लिए न्यायमूर्ति शिवकांत प्रसाद और न्यायमूर्ति आनंद कुमार मुखर्जी की खंडपीठ के समक्ष प्रार्थना की।

पीठ ने उन्हें याचिका दायर करने की अनुमति देते हुए पिछले महीने दुर्गा पूजा समारोह के दौरान पंडालों के बाहर भारी भीड़ पर निराशा व्यक्त की।

डे के वकील सब्यसाची चटर्जी ने बाद में कहा कि जनहित याचिका दायर कर दी गई है और इस पर बुधवार को अदालत की अवकाशकालीन पीठ द्वारा विचार किए जाने की संभावना है।

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Web Title: Calcutta High Court allows PIL against gathering of people during upcoming festivals

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