मंत्रिमंडल ने संचार मीडिया सहयोग को लेकर एससीओ समझौते के पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदन को मंजूरी दी
By भाषा | Updated: June 2, 2021 16:51 IST2021-06-02T16:51:05+5:302021-06-02T16:51:05+5:30

मंत्रिमंडल ने संचार मीडिया सहयोग को लेकर एससीओ समझौते के पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदन को मंजूरी दी
नयी दिल्ली, दो जून केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के बीच संचार मीडिया के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन को पूर्वव्यापी प्रभाव से बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ।
सरकारी बयान के अनुसार, इस समझौते का मकसद संचार मीडिया के क्षेत्र में विभिन्न संघों के बीच समान एवं लाभकारी साझा सहयोग को बढ़ावा देना है । इस समझौते पर जून, 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे।
शंघाई सहयोग संगठन में आठ देश-भारत, कजाख्स्तान, चीन, किर्गिज गणतंत्र, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं ।
सूचना प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच संचार मीडिया के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर एवं अनुमोदन को पूर्वव्यापी प्रभाव से मंजूरी प्रदान की गई ।
बयान के अनुसार, इस समझौते के तहत प्रत्येक पक्ष पारस्परिकता के आधार पर गतिविधियों को सुगम बनाएगा जिससे समानता सुनिश्चित हो सके। यह समझौता सदस्य देशों को संचार मीडिया के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और नवीन नवाचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा।
शंघाई सहयोग संगठन के बीच यह समझौता संचार मीडिया के माध्यम से सूचना के व्यापक और पारस्परिक वितरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने में मदद करेगा ताकि अपने देशों के लोगों के जीवन के बारे में ज्ञान को और परिपक्व किया जा सके।
इससे अपने अपने देशों के संचार मीडिया के संपादकीय कार्यालयों के साथ-साथ संचार मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले संबंधित मंत्रालयों, एजेंसियों और संगठनों के बीच सहयोग, विशिष्ट परिस्थितियों और रूपों को स्वयं प्रतिभागियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें दूसरे समझौतों का निष्कर्ष भी शामिल हैं ।
यह टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण में दूसरे पक्ष के देश के सीमा क्षेत्र में कानूनी रूप से वितरित सामग्री और सूचना के संपादकीय कार्यालयों द्वारा कानूनी प्रसारण में मदद करेगा।
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