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बंगाल में अब कारोबारी प्रतिष्ठान रात के साढे़ दस बजे तक खुले रहेंगे

By भाषा | Updated: August 13, 2021 22:21 IST

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कोलकाता, 13 अगस्त पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को बार एवं रेस्तरा समेत दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को रात साढ़े दस बजे तक अपनी खुले रहने की अनुमति दी ।

यह छूट सोमवार से प्रभावी होगी। राज्य प्रशासन ने बृहस्पतिवार को वर्तमान कोविड पाबंदियां 30 अगस्त तक बढ़ा दी लेकिन रात्रिकर्फ्यू दो घंटे के लिए घटा दी, अब रात ग्यारह बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगी।

सरकार ने खुले स्थल पर सरकारी कार्यक्रमों को कोविड नियमों के कड़े अनुपालन के साथ करने की छूट दी है। उसने थियेटरों, सभागारों एवं खुले थियेटरों को परिचालन की अनुमति दी है लेकिन वहां उसकी क्षमता के महज 50 प्रतिशत लोग ही रहेंगे।

आदेश में कहा गया है, ‘‘ स्टेडियम एवं स्वीमिंग पुल खुल सकते हैं लेकिन उसमें एक वक्त पर क्षमता के महज 50 प्रतिशत लोग ही होंगे।’’

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को रात्रिकर्फ्यू में ढील देने के साथ कोविड पाबंदियां बढ़ाने की घोषणा की थी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा वर्तमान स्थिति पर समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया।

वैसे, एक स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, इस बीच, 739 और लोगों के संक्रमित पाये जाने के बाद राज्य में कोविड-19 के मामले बढ़कर 15,37,185 हो गये। इसी के साथ , आठ मरीजों की जान चले जाने के साथ ही राज्य में अब तक 18,276 लोगों ने इस वायरस के चलते जान गंवायी है। फिलहाल 10,109 रोगी उपचाराधीन हैं । इस बीच 749 लोगों ने इस बीमारी को मात दी और अब तक 15,08,800 लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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