Budget 2022: अब 10 की बजाय 14 फीसदी NPS डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे राज्य के सरकारी कर्मचारी, जानिए कैसे होगा फायदा
By अनिल शर्मा | Updated: February 1, 2022 14:46 IST2022-02-01T14:38:37+5:302022-02-01T14:46:41+5:30
इस नए बदलाव के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारी एनपीएस में अपने योगदान पर अपनी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस के 14 फीसदी तक डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे।

Budget 2022: अब 10 की बजाय 14 फीसदी NPS डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे राज्य के सरकारी कर्मचारी, जानिए कैसे होगा फायदा
नई दिल्लीः वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना चौथा और मोदी सरकार का 10वां बजट पेश किया। बजट में कर दाताओं को बहुत राहत नहीं दी गई। हालांकि राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी नेशनल पेंश स्कीम (NPS) में अपने योगदान पर अब ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे।
इस नए बदलाव के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारी एनपीएस में अपने योगदान पर अपनी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस के 14 फीसदी तक डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। यह सुविधा सिर्फ केंद्र के सरकारी कर्मचारी को ही मिलती थी।
गौरतलब है कि अभी तक एनपीएस में 10 फीसदी टैक्स डिडक्शन की इजाजत थी। इस बदलाव के बाद केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच इस मामले में अंतर खत्म हो गया है। हालांकि ये बदलाव सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को लिए की गई है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी पहले की तरह सिर्फ 10 फीसदी टैक्स डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे।
कैसे मिलेगा राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा
माना जा रहा है कि इस नए बदलाव के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों पर से टैक्स का बोझ कम होगा। और वे एनपीएस में योगदान ज्यादा देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स डिडक्शन को क्लेम कर सकें। यही नहीं एनपीएस में ज्यादा कंट्रिब्यूशन कर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बेहतर बना सकेंगे। एनपीएस को पीएफआरडीए पारदर्शी तरीके से रेगुलेट करती है। इसके तहत अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट अन्य पेंशन प्रोडक्ट्स की तुलना में सबसे कम है।