Budget 2022: क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर लगेगा 30 फीसदी कर, ऐसे वर्चुअल डिजिटल एसेट गिफ्ट लेने वाले को देना होगा कर
By विशाल कुमार | Published: February 1, 2022 12:25 PM2022-02-01T12:25:39+5:302022-02-01T12:26:43+5:30
वर्चुअल डिजिटल एसेट में घाटे को किसी अन्य भौतिक सम्पत्ति के एवज में हुए नुकसान के भरपाई घाटे के तौर पर नहीं दिखाया जा सकेगा। इसके साथ ही ऐसी संपत्तियां गिफ्ट के रूप में देने पर उसे लेने वाले को कर का भुगतान करना होगा।
Highlightsवर्चुअल डिजिटल एसेट की बिक्री पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाने की घोषणा की है। वर्चुअल डिजिटल एसेट में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसीज आती हैं।
नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट की बिक्री पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाने की घोषणा की है।
डिजिटल एसेट में घाटे को किसी अन्य भौतिक सम्पत्ति के एवज में हुए नुकसान के भरपाई घाटे के तौर पर नहीं दिखाया जा सकेगा। इसके साथ ही ऐसी संपत्तियां गिफ्ट के रूप में देने पर उसे लेने वाले को कर का भुगतान करना होगा।
बता दें कि, वर्चुअल डिजिटल एसेट में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसीज जो बहुत तेजी से वास्तविक मुद्रा की जगह ले रही हैं। इसके साथ ही वर्चुअल डिजिटल एसेट एनएफटी भी आता है।