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आदिवासी व्यक्ति का पार्थिव शरीर रूस से वापस लाएं : अदालत ने केन्द्र सरकार से कहा

By भाषा | Updated: December 8, 2021 21:56 IST

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जोधपुर, आठ दिसंबर राजस्थान उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा है कि वह आदिवासी व्यक्ति के पार्थिव शरीर को रूस से वापस लाने के लिए संभव कदम उठाए।

अदालत ने सहायक सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) से इस मुद्दे को विदेश मंत्रालय के समक्ष उठाने को कहा है।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की है।

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता ने आशा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिए। देवी अपने पति हितेन्द्र गारसिया का पार्थिव शरीर रूस से वापस लाए जाने का इंतजार कर रही हैं।

पीड़ित परिवार की मदद कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता चरमेश शर्मा ने बताया कि उदयपुर के खेरवाड़ा तहसील के गोडवा गांव निवासी गारसिया एक साल के वर्क वीजा पर अप्रैल, 2021 में रूस गए थे, लेकिन मास्को के एक पार्क में उनका शव मिला।

मास्को पुलिस ने इसे दुर्घटना से हुई मौत बताया। पीड़ित परिवार को स्थानीय पुलिस ने 28 अगस्त, 2021 को घटना की सूचना दी।

गारसिया का परिवार उनके पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए दर-दर भटक रहा है ताकि घर लाकर उनका अंतिम संस्कार किया जा सके।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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