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सीबीआई में रिश्वत घोटाला: अदालत ने एजेंसी के डीएसपी, निरीक्षक की हिरासत तीन दिन बढ़ायी

By भाषा | Updated: January 26, 2021 21:43 IST

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नयी दिल्ली, 26 जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दो अधिकारियों के साथ ही एक वकील से हिरासत में पूछताछ की अवधि तीन दिन बढ़ा दी है। सीबीआई के इन अधिकारियों में एक पुलिस उपाधीक्षक और एक निरीक्षक शामिल हैं। तीनों को एजेंसी के भीतर कथित रिश्वत घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

सीबीआई ने अपने एक पुलिस उपाधीक्षक आर के ऋषि और निरीक्षक कपिल धनखड़ को 19 जनवरी को वकील मनोहर मलिक के साथ गिरफ्तार किया था। इन तीनों को उन कंपनियों की मदद करने के लिए एजेंसी के भीतर उनके द्वारा संचालित कथित रिश्वतखोरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था जिन पर 4300 करोड़ रुपये बैंक ऋण की राशि की हेराफेरी करने का आरोप है।

विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने आरोपियों की सीबीआई हिरासत सोमवार को तब बढ़ा दी जब उन्हें एजेंसी द्वारा उनकी पांच दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया था।

अदालत ने कहा, ‘‘मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति, जब्त किए गए दस्तावेजों के प्रकार और इससे जुड़ी सामग्री को देखते हुए मेरा विचार है कि आरोपी व्यक्तियों से हिरासत में पूछताछ करने के अलावा बड़ी साजिश और इससे संबंधित सच्चाई का पता लगाने का अन्य कोई तरीका नहीं है।’’

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए, आरोपी राजीव कुमार ऋषि, कपिल धनखड़ और मनोहर मलिक को तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज जाता है।’’

न्यायाधीश ने इस बात पर गौर किया कि जांच अभी प्रारंभिक स्तर में है।

सीबीआई की और पांच दिन की हिरासत की मांग वाली याचिका का अधिवक्ता हेमंत शाह ने विरोध किया जो एक आरोपी की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि अदालत पहले ही आरोपी व्यक्तियों की पर्याप्त हिरासत मंजूर कर चुकी है।

वहीं कुछ आरोपियों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता राहुल उपाध्याय ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले आरोपी पहले ही जांच में शामिल हो गए थे और उनके मकान की तलाशी ली गई थी।

सीबीआई के अनुसार, आरोपियों ने रिश्वत के बदले सीबीआई के कुछ मामलों की जांच के साथ समझौता किया।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि अवैध रिश्वत को बरामद करने उसे आरोपी व्यक्तियों से और पूछताछ करने की आवश्यकता है। एजेंसी ने साथ ही कहा कि उसे आरोपियों का सामना संदिग्धों से कराना है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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