लाइव न्यूज़ :

सीबीआई में रिश्वत घोटाला: अदालत ने एजेंसी के डीएसपी, निरीक्षक की हिरासत तीन दिन बढ़ायी

By भाषा | Updated: January 26, 2021 21:43 IST

Open in App

नयी दिल्ली, 26 जनवरी दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दो अधिकारियों के साथ ही एक वकील से हिरासत में पूछताछ की अवधि तीन दिन बढ़ा दी है। सीबीआई के इन अधिकारियों में एक पुलिस उपाधीक्षक और एक निरीक्षक शामिल हैं। तीनों को एजेंसी के भीतर कथित रिश्वत घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है।

सीबीआई ने अपने एक पुलिस उपाधीक्षक आर के ऋषि और निरीक्षक कपिल धनखड़ को 19 जनवरी को वकील मनोहर मलिक के साथ गिरफ्तार किया था। इन तीनों को उन कंपनियों की मदद करने के लिए एजेंसी के भीतर उनके द्वारा संचालित कथित रिश्वतखोरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था जिन पर 4300 करोड़ रुपये बैंक ऋण की राशि की हेराफेरी करने का आरोप है।

विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने आरोपियों की सीबीआई हिरासत सोमवार को तब बढ़ा दी जब उन्हें एजेंसी द्वारा उनकी पांच दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया था।

अदालत ने कहा, ‘‘मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति, जब्त किए गए दस्तावेजों के प्रकार और इससे जुड़ी सामग्री को देखते हुए मेरा विचार है कि आरोपी व्यक्तियों से हिरासत में पूछताछ करने के अलावा बड़ी साजिश और इससे संबंधित सच्चाई का पता लगाने का अन्य कोई तरीका नहीं है।’’

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए, आरोपी राजीव कुमार ऋषि, कपिल धनखड़ और मनोहर मलिक को तीन दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज जाता है।’’

न्यायाधीश ने इस बात पर गौर किया कि जांच अभी प्रारंभिक स्तर में है।

सीबीआई की और पांच दिन की हिरासत की मांग वाली याचिका का अधिवक्ता हेमंत शाह ने विरोध किया जो एक आरोपी की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि अदालत पहले ही आरोपी व्यक्तियों की पर्याप्त हिरासत मंजूर कर चुकी है।

वहीं कुछ आरोपियों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता राहुल उपाध्याय ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले आरोपी पहले ही जांच में शामिल हो गए थे और उनके मकान की तलाशी ली गई थी।

सीबीआई के अनुसार, आरोपियों ने रिश्वत के बदले सीबीआई के कुछ मामलों की जांच के साथ समझौता किया।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि अवैध रिश्वत को बरामद करने उसे आरोपी व्यक्तियों से और पूछताछ करने की आवश्यकता है। एजेंसी ने साथ ही कहा कि उसे आरोपियों का सामना संदिग्धों से कराना है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

पूजा पाठPanchang 22 December 2025: जानें आज कब से कब तक है राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त का समय

भारतश्रीनिवास रामानुजन जयंती: गौरवशाली गणित परंपरा की नजीर

भारतमहाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव 2025ः ‘ट्रिपल इंजन’ के बाद से आम आदमी की बढ़ती अपेक्षाएं'

पूजा पाठAaj Ka Rashifal 22 December 2025: आज ग्रह नक्षत्र इन 4 राशियों के लिए बेहद अनुकूल, जानें अपना राशिफल

भारतसंसद से सड़क तक टकराव?, कांग्रेस में दो सत्ता केंद्रों की चर्चा के निहितार्थ

भारत अधिक खबरें

भारतHoliday Calendar 2026: कब होगी त्योहारों की छुट्टी और कब बंद रहेंगे बैंक? जानिए साल 2026 की पूरी अवकाश सूची

भारतMaharashtra Local Body Polls Result: महायुति 214, एमवीए 49, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, जानें किस पार्टी को कितनी सीटें

भारतस्थानीय निकाय चुनावः 286 में से 212 सीट पर जीत?, अशोक चव्हाण बोले- भाजपा के 3,300 पार्षद निर्वाचित, जनवरी 2026 में 29 नगर निगमों चुनावों पर असर दिखेगा?

भारतबिहार में फाइनेंस कंपनियों के कर्ज से परेशान लोग आत्महत्या करने को मजबूर, पुलिस ने लिया गंभीरता से, ईओयू को दी कार्रवाई की जिम्मेदारी

भारतमुंबई निगम चुनावः नगर परिषद और पंचायत में करारी हार?, ठाकरे-पवार को छोड़ वीबीए-आरपीआई से गठजोड़ करेंगे राहुल गांधी?