बंबई उच्च न्यायालय ने शिवसेना नेता अडसुल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: December 3, 2021 16:55 IST2021-12-03T16:55:43+5:302021-12-03T16:55:43+5:30

Bombay High Court rejects anticipatory bail plea of Shiv Sena leader Adsul | बंबई उच्च न्यायालय ने शिवसेना नेता अडसुल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

बंबई उच्च न्यायालय ने शिवसेना नेता अडसुल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

मुंबई, तीन दिसंबर बंबई उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए धन शोधन के एक मामले में शिवसेना नेता आनंदराव अडसुल की अग्रिम जमानत की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति नितिन सांबरे ने अडसुल को गिरफ्तारी से कोई भी सुरक्षा देने से इनकार करते हुए कहा कि ईडी द्वारा अब तक की गई जांच को देखते हुए उनसे हिरासत में पूछताछ करना आवश्यक दिखायी देता है।

पूर्व सांसद अडसुल सिटी कोऑपरेटिव बैंक में कथित तौर पर 980 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी है। इससे पहले, अक्टूबर में उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने शिवसेना नेता की उनके खिलाफ ईडी का मामला रद्द करने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी थी।

इसके बाद वह यहां धन शोधन रोकथाम कानून मामलों के लिए बनी विशेष अदालत गए और गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने का अनुरोध किया लेकिन अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने पीएमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी।

मामले में अभी विस्तृत आदेश नहीं आया है।

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Web Title: Bombay High Court rejects anticipatory bail plea of Shiv Sena leader Adsul

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