8 से 10 दिन तक मुंबई से बाहर मत जाना?, भाजपा ने नवनिर्वाचित पार्षदों को दिया फरमान?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 19, 2026 23:19 IST2026-01-19T22:45:09+5:302026-01-19T23:19:44+5:30
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और 28 अन्य नगर निकायों के महापौरों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महापौर पद के लिए लॉटरी 22 जनवरी को निकाली जाएगी।

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मुंबईः भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षदों को महापौर पद के लिए आरक्षण और इस पद से संबंधित अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अगले 8 से 10 दिन तक महानगर से बाहर नहीं जाने को कहा गया है। पार्टी के एक नेता ने सोमवार को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और 28 अन्य नगर निकायों के महापौरों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महापौर पद के लिए लॉटरी 22 जनवरी को निकाली जाएगी।
शहरी विकास विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि लॉटरी राज्य सचिवालय में निकाली जाएगी। महाराष्ट्र में महापौरों को पार्षद चुनते हैं और इस पद पर चक्रीय आधार पर आरक्षण लागू होता है। भाजपा नेता ने कहा, ‘‘पार्टी ने नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई में ही रहने का निर्देश दिया है क्योंकि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के गठन में आठ से दस दिन लग सकते हैं।
महापौर पद के लिए आरक्षण की घोषणा के बाद महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने की उम्मीद है।’’ पंद्रह जनवरी को हुए चुनावों में भाजपा बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जिसने 227 में से 89 सीटें जीती हैं। सूत्रों के अनुसार, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना मंगलवार को नगर निकाय में औपचारिक रूप से अपने पार्षद समूह का गठन कर सकती है।