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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, कहा- इंटरनेट सेवा प्रदाता बंद करें तमिलरॉकर्स जैसी वेबसाइटें

By भाषा | Updated: August 12, 2019 20:27 IST

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने अंतरिम आदेश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इन वेबसाइटों के सभी यूआरएल और आईपी एड्रेस बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं। यूआरएल (यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर) इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता होता है।

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ठळक मुद्देदिल्ली उच्च न्यायालय ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को तमिलरॉकर्स , कटमूवीज और लाइमटॉरेंट जैसी वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश दिया है।इन वेबसाइटों पर आरोप है कि ये वॉर्नर ब्रदर्स , यूनिवर्सल और नेटफ्लिक्स जैसे प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों और टीवी श्रृंखला की अनाधिकृत स्ट्रीमिंग और वितरण कर रही हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को तमिलरॉकर्स , कटमूवीज और लाइमटॉरेंट जैसी वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश दिया है। इन वेबसाइटों पर आरोप है कि ये वॉर्नर ब्रदर्स , यूनिवर्सल और नेटफ्लिक्स जैसे प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों और टीवी श्रृंखला की अनाधिकृत स्ट्रीमिंग और वितरण कर रही हैं।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने अंतरिम आदेश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इन वेबसाइटों के सभी यूआरएल और आईपी एड्रेस बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं। यूआरएल (यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर) इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता होता है।

अदालत ने दूरसंचार विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी निर्देश दिया है कि वे प्रोडेक्शन हाउसों के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली वेबसाइटों के डोमेन नेम का पंजीकरण रद्द करे। यही नहीं , इन वेबसाइटों को बंद करने के लिए इंटरनेट और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को जरूरी अधिसूचना जारी करें।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमेरिका की मनोरंजन कंपनी वॉर्नर ब्रदर्स की याचिका पर यह अंतरिम निर्देश दिया है। कंपनी की दलील थी कि इस तरह की वेबसाइटें बिना किसी अनुमति के उसकी साथ ही साथ यूटीवी , स्टार , नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्मों की मूल सामग्री की स्ट्रीमिंग कर रही हैं और उसे सार्वजनिक कर रही हैं। 

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