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इजराइली दूतावास के पास विस्फोट मामला: दिल्ली की अदालत ने चार आरोपियों को जमानत दी

By भाषा | Updated: July 15, 2021 22:56 IST

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नयी दिल्ली, 15 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने यहां इजराइली दूतावास के पास 29 जनवरी को हुए कम तीव्रता के आईईडी विस्फोट में कथित संलिप्तता को लेकर करगिल, लद्दाख से गिरफ्तार चार लोगों को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। यह जानकारी अदालत के सूत्रों ने दी।

मुख्य मेट्रोपोटिलन मजिस्ट्रेट डॉ पंकज शर्मा ने नजीर हुसैन (25), जुल्फिकार अली वजीर (25), एआज हुसैन (28) और मुजम्मिल हुसैन (25) को जमानत दे दी।

सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने जमानत का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि आगे की जांच के लिए उनकी अब जरूरत नहीं है और उन्हें हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

यहां एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित इजराइली दूतावास के पास 29 जनवरी को शाम करीब पांच बजे हुए इस विस्फोट में दूतावास के बाहर खड़ी कुछ कारें क्षतिग्रस्त हो गई थी।

मामले की जांच दो फरवरी को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपी गई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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