ओबीसी आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद में पारित
By भाषा | Updated: December 24, 2021 21:23 IST2021-12-24T21:23:31+5:302021-12-24T21:23:31+5:30

ओबीसी आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद में पारित
मुंबई, 24 दिसंबर महाराष्ट्र विधान परिषद ने शुक्रवार को उन दो विधेयकों को पारित कर दिया जिनमें राज्य में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है ।
इससे पहले, राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया था, जिसमें स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण दिया गया था। इन अध्यादेशों पर बाद में उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी थी।
ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरिफ ने ये विधेयक पेश किये जिन्हें बृहस्पतिवार को विधानसभा में मंजूरी मिली थी ।
विपक्षी भाजपा और सत्तारूढ़ शिवसेना राकांपा कांग्रेस गठबंधन ने एक दूसरे पर ओबीसी के लिए आरक्षण सुरक्षित करने में विफल रहने का आरोप लगाया ।
एक चर्चा के दौरान, भाजपा के परिनय फूके ने कहा, “यह एक राजनीतिक विधेयक है और ओबीसी के मुद्दों के समाधान के लिये नहीं है। सरकार ने ओबीसी आयोग को अनुभवजन्य आंकड़ा एकत्र करने के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया है (जिसे उच्चतम न्यायालय ने मांगा था)।’’ विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित किया गया है और उन्हें अब मंजूरी के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल बी एस कोश्यारी के पास भेजा जाएगा।
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