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सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई को लालू मामले में झटका, राजद ने कहा-राजद प्रमुख केस में सीबीआई एक बार फिर से बेनकाब हुई, जानें

By एस पी सिन्हा | Updated: March 28, 2023 17:28 IST

लालू यादव चाईबासा और दुमका कोषागार मामले में जमानत पर हैं। साल 2021 में अप्रैल को दुमका कोषागार से लगभग 3 करोड़ से ज्यादा की निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से  जमानत मिली थी।

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ठळक मुद्देचाईबासा और देवघर कोषागार मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी।लालू यादव अस्वस्थ हैं और दिल्ली में डॉक्टरों की देखरेख में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की सारी दलीलों को खारिज कर दिया है।

पटनाः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लालू यादव की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिये जाने के बाद अब राजद सीबीआई पर हमलावर है। राजद ने पलटवार करते हुए कहा है कि एक बार फिर सीबीआई बेनकाब हुई है।

राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि लालू के मामले में सीबीआई एक बार फिर से बेनकाब हो चुकी है। लालू अस्वस्थ हैं और दिल्ली में डॉक्टरों की देखरेख में हैं। इसके बावजूद डोरंगा कोषागार मामले में सीबीआई ने लालू की बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की सारी दलीलों को खारिज कर दिया है।

मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए राजद प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड के डोरंडा कोषागार मामले में हाईकोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद को जमानत दी जा चुकी है। उसके बावजूद सीबीआई ने हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि सोमवार को उस केस की सुनवाई थी, जिसमें सीबीआई द्वारा यह मांग की गई कि लालू प्रसाद को नोटिस जारी की जाए।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के सारे दलीलों को खारिज करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद भी मीडिया में यह खबर चली कि सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया है। अब सवाल यह है कि सीबीआई जिस तरीके से अपनी गतिविधियों को सामने लेकर आई है, अब यह कहीं से भी छुपा हुआ नहीं है। सीबीआई भाजपा के इशारे पर काम कर रही है।

भाजपा के विरोध में बोलने वाले नेताओं को सीबीआई और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। बता दें कि लालू यादव, चाईबासा और दुमका कोषागार मामले में जमानत पर हैं। साल 2021 में अप्रैल को दुमका कोषागार से लगभग 3 करोड़ से ज्यादा की निकासी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से  जमानत मिली थी। वहीं चाईबासा और देवघर कोषागार मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी।

टॅग्स :लालू प्रसाद यादवबिहारझारखंडसीबीआईराबड़ी देवी
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