बिना अनुमति और लाइसेंस वाले डीजे नहीं बजेंगे?, परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा-ऐसी गाड़ियों को जब्त करेंगे
By एस पी सिन्हा | Updated: February 19, 2026 15:35 IST2026-02-19T15:34:44+5:302026-02-19T15:35:59+5:30
सदन में वंशीधर व्रजवासी ने यह भी आरोप लगाया कि जिन गाड़ियों पर डीजे बजाए जाते हैं, उन पर न तो वाहन नंबर होता है और न ही कोई वैध पहचान, जिससे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।

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पटनाःबिहार में सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के दौरान डीजे बजाने पर रोक लगाने का ऐलान राज्य सरकार कर दिया है। दरअसल, विधान परिषद में गुरूवार को एक निर्दलीय विधान पार्षद वंशीधर व्रजवासी ने सवाल उठाते हुए कहा कि तेज आवाज में डीजे बजाने से कई लोगों की हृदयाघात से मौत हो चुकी है। इसके अलावा शादी-विवाह जैसे आयोजनों में गोलियां चलने की घटनाएं भी सामने आती रही हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। जिसपर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिना अनुमति और लाइसेंस वाले डीजे बजाने पर रोक लगेगी और ऐसी गाड़ियों को जब्त किया जाएगा।
सदन में वंशीधर व्रजवासी ने यह भी आरोप लगाया कि जिन गाड़ियों पर डीजे बजाए जाते हैं, उन पर न तो वाहन नंबर होता है और न ही कोई वैध पहचान, जिससे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। उनके समर्थन में परिषद के अन्य सदस्यों ने भी डीजे बजाने पर सख्त रोक लगाने की मांग उठाई।
मामले पर जवाब देते हुए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में स्पष्ट करते हुए कहा कि 15 दिनों के भीतर बिहार में बिना अनुमति डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और राज्य को डीजे मुक्त किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि बिना लाइसेंस चल रहे डीजे वाहनों को जब्त किया जाएगा।
श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि साउंड पॉल्यूशन को लेकर परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने सदन में चेतावनी देते हुए कहा कि “बाद में यह मत कहिएगा कि शादी-विवाह में डीजे बजाने की अनुमति दी जाए।” इस ऐलान को डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर सरकार के इस फैसले को कानून-व्यवस्था और जनस्वास्थ्य से जोड़कर देखा जा रहा है।