बिहार: नीतीश सरकार में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के खिलाफ दो लाख रु. की सालाना रंगदारी मांगने का आरोप
By एस पी सिन्हा | Updated: September 24, 2019 20:06 IST2019-09-24T20:03:29+5:302019-09-24T20:06:47+5:30
बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई है.

बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा। (फाइल फोटो)
बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई है. कांटी मत्स्यजीवी समिति के अध्यक्ष लड्डू सहनी ने मंत्री के खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजीएम) के कोर्ट में दो लाख सलाना रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए परिवाद दर्ज कराया है. इस परिवाद पर कोर्ट में 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें मंत्री सुरेश शर्मा के साथ मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार, नगर आयुक्त मनेष कुमार मीणा तथा एक वार्ड सदस्य को भी आरोपित किया गया है.
परिवादी लड्डू सहनी के अनुसार मुजफ्फरपुर के वार्ड दो में स्थित ब्रम्हपुरा पोखर (तालाब) की बंदोबस्ती मछली पालन के लिए उनके नाम से की गई है. इसके सौंदर्यीकरण के लिए करोडों की योजना बनाई गई है.
लड्डू सहनी के अनुसार मंत्री सहित सभी चारों आरोपितों ने उन्हें बुलाया और दो लाख रुपये प्रति वर्ष देने की मांग रखी. साथ ही पैसे नहीं देने पर पोखर में जहर डालकर मछलियों की हत्या कर देने की धमकी दी.
लड्डू सहनी के अनुसार जब उसने रंगदारी के पैसे नहीं दिए तब कुछ दिनों बाद मछलियां मरीं मिलीं. इससे आहते होकर उन्होंने कोर्ट में मुकदमा किया है. अब कोर्ट 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई में तय करेगा कि मुकदमा चलेगा या नहीं.