पटनाः बिहार में कोर्ट का एक अजीबोगरीब फैसला सामने आया है, जिसमें उम्रकैद की सजा काट रहे एक युवक को बच्चे पैदा करने के लिए जमानत पर रिहा किया गया है.
दरअसल, नालंदा जिले के उत्तरनावां निवासी 26 वर्षीय विक्की शर्मा एक मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है. उसकी पत्नी रंजीता पटेल ने अधिवक्ता गणेश शर्मा के माध्यम से पटना हाईकोर्ट में संतानोत्पत्ति के लिए पति को पैरोल पर छोड़ने के लिए 2019 में याचिका दाखिल की थी.
इस आधार पर सजायाफ्ता को इनफर्टिलिटी के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश पटना उच्च न्यायालय ने दे दिया है. यह बिहार में अपनी तरह का पहला फैसला है. कानूनी मामले के जानकारों ने बताया कि बिहार में इनफर्टिलिटी के लिए पेरोल मिलने का यह पहला आदेश है. अभी तक स्वजनों के अंतिम संस्कार, शादी-विवाह जैसे मुद्दे पर बंदियों को पैरोल मिलता रहा है.
बताया जाता है कि जेल में बंद बंदियों के हितों की रक्षा, उनके कानूनी अधिकार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा द्वारा नियुक्त जेल विजिटर अधिवक्ता देवेंद्र शर्मा की सलाह पर दायर याचिका के मद्देनजर कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है. जिसमें 2012 से उम्र कैद की सजा काट रहे युवक को संतान उत्पत्ति के लिए पैरोल दी गई है.