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बिहारः नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, शराब की बिक्री, भंडारण और उत्पादन पर सील होगी परिसर, जानें सबकुछ

By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 23, 2021 13:48 IST

Bihar Cabinet Meeting: पूर्व सैनिक भी नागरिक क्षेत्रों में स्थित अपने घरों में शराब का भंडारण नहीं कर सकते हैं।

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ठळक मुद्देबिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में संशोधन पारित किया गया।24 घंटे के भीतर राज्य से बाहर जाना होगा।नीतीश कुमार सरकार ने हालांकि सैन्य छावनियों में शराब के भंडारण में छूट दी है।

पटनाः बिहार सरकार ने शराबबंदी पर अहम फैसला लिया है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति दे दी। नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में शराब के भंडारण, उत्पादन, बिक्री या आयात और निर्यात के लिए इस्तेमाल होने वाले गोदामों या किसी अन्य परिसर को सील करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति शराब के भंडारण या उपभोग के लिए क्षेत्र (हाउस बार) के लिए एक घर के एक हिस्से का उपयोग करता है, तो राज्य सरकार उस हिस्से को सील कर देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में संशोधन पारित किया गया।

इसके अलावा, शराब या शराब निर्माण सामग्री से लदे और अन्य राज्यों के लिए बाध्य कोई भी वाहन, ऐसे वाहन जो बिहार की सड़कों का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें 24 घंटे के भीतर राज्य से बाहर जाना होगा। नीतीश कुमार सरकार ने हालांकि सैन्य छावनियों में शराब के भंडारण में छूट दी है।

केवल छावनी क्षेत्र के अंदर सैन्य कर्मियों और अधिकारियों के लिए शराब की बिक्री और खपत की अनुमति है। कोई भी व्यक्ति जो एक सैन्य कैंटीन से शराब खरीदता है और फिर उसे बाहर ले जाता है, वह शराब निषेध अधिनियम से संबंधित मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी है। पूर्व सैनिक भी नागरिक क्षेत्रों में स्थित अपने घरों में शराब का भंडारण नहीं कर सकते हैं।

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