बिहार में 11वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे, 50 फीसदी छात्र आएंगे, अनलॉक-4 की नई गाइडलाइन, विश्वविद्यालय- कॉलेज खोलने की इजाजत

By एस पी सिन्हा | Updated: July 5, 2021 20:40 IST2021-07-05T18:37:17+5:302021-07-05T20:40:33+5:30

बिहार में कोविड-19 हालात की समीक्षा के बाद सरकार ने सात जुलाई से प्रतिबंधों में ढील देने और लॉकडाउन में नरमी लाने का फैसला लिया है.

Bihar 11th and 12th schools will open 50 percent students come new guideline of unlock-4 university colleges | बिहार में 11वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे, 50 फीसदी छात्र आएंगे, अनलॉक-4 की नई गाइडलाइन, विश्वविद्यालय- कॉलेज खोलने की इजाजत

रेस्तरां एवं खाने की दुकान का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ हो सकेगा. (file photo)

Highlightsमुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छह जुलाई के बाद अनलॉक को लेकर सोमवार को ट्वीट किया.सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है.टीका लगवा चुके आगंतुक कार्यालय में प्रवेश पा सकेंगे.

पटनाः बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर काफी ज्यादा कम हो जाने के बाद अनलॉक-4 का ऐलान किया गया है.

क्राइ‍सिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. नई गाइडलाइन ले अनुसार अब राज्‍य में सरकारी और निजी सभी कार्यालय सामान्‍य तौर पर काम कर सकेंगे. इसके साथ ही रेस्‍टारेंट और खाने-नाश्‍ते की दुकानों को खोलने की इजाजत भी सरकार ने दे दी है. 

शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति

सरकार ने विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकि शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, 11वीं और 12वीं तक के स्कूलों को 50 फीसदी छात्रों की उपस्थिति के साथ खोलने का आदेश दिया है. लेकिन इस दौरान कॉलेज और विश्वविद्यालय में किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा. साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन सभी के अलावा सभी स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग और शैक्षणिक संसथान बंद रहेंगे. अनलॉक-4 की नई गाइडलाइन में शादी-ब्याह को लेकर भी नए नियम बनाये गए हैं. सरकार ने अब शादी में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी है.

अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में भी 50 लोग

पहले मात्र 20 लोग ही शामिल हो पाते थे. लेकिन सरकार ने नाच-गाना और डीजे पर अभी भी प्रतिबंध बरकरार रखा है. बारात और जुलूस पर पूरी तरह रोक है. शादी-ब्याह की सूचना संबंधित थाने को विवाह से 3 दिन पहले देनी होगी. अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में भी 50 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है.

दुकानों को अल्टरनेट डे खोलने का आदेश

शैक्षणिक संस्थानों के व्यस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था होगी. अभी भी सावधानी की जरूरत है. सरकार के नए नियम के मुताबिक स्वीमिंग पुल और जिम खोलने का भी आदेश दिया गया है. ये 50 फीसदी संख्या के साथ खोले जा सकेंगे. दुकानों को अल्टरनेट डे खोलने का आदेश दिया गया है.

राज्य में 100 से अधिक नए मामले

दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी. जबकि ऑफिस शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे. टीका लिए बाहरी व्यक्ति को ही ऑफिस में इंट्री दी जाएगी. रात नाईट कर्फ्यू 9 बजे से लागू रहेगा. यहां बता दें कि बिहार में अनलॉक के दौरान भी कोरोना संक्रमण में निरंतर गिरावट आई है, पर अब भी राज्य में 100 से अधिक नए मामले प्रतिदिन मिल रहे हैं.

 कुल 7,22,527 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि

संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चार मई को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में प्रदेश में 05 से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसे बाद में 25 मई, 31 मई और फिर 8 जून तक किया गया.

 राज्य में संक्रमण के कारण रविवार को और दो लोगों की मौत होने के साथ ही कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 9,601 पहुंच चुकी है. बिहार में रविवार को कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1435 थी. राज्य में अभी तक कुल 7,22,527 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है.

Web Title: Bihar 11th and 12th schools will open 50 percent students come new guideline of unlock-4 university colleges

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