एमपीः डायल 100 योजना, संचालन के लिए 31 मार्च 2021 तक मंजूरी, जानिए सबकुछ
By शिवअनुराग पटैरया | Updated: December 15, 2020 18:58 IST2020-12-15T18:57:32+5:302020-12-15T18:58:45+5:30
मध्य प्रदेश में स्वीकृत रेत खदानों की अवधि की गणना अनुबंध के दिनांक के बजाय अब आशय पत्र जारी होने की तारीख से की जाएगी। कैबिनेट ने खनिज भंडारण का दायरा भी 5 से बढ़ाकर 8 किलोमीटर करने का निर्णय लिया है.

राज्य शासन के राजस्व आय प्राप्ति पर भी इसका प्रभाव अपरोक्ष रूप से पड़ेगा. (file photo)
भोपालः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक हुई. मंत्रिपरिषद ने डायल 100 योजना के निरंतर संचालन के लिए पूर्व से अनुबंधित फर्म के साथ निविदा की अनुमोदित दरों पर ही अनुबंध अवधि में छह माह अर्थात 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक तथा पुन: छह माह अर्थात 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक की वृद्वि की स्वीकृति दी हैं.
मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम 2019 में संशोधन करने की मंजूरी दी. संशोधनों से प्रदेश में रेत खनिज की आपूर्ति आबाधित रूप से संभव हो सकेगी. इससे निर्माण कार्यो को गति मिलेगी तथा श्रमिकों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे. राज्य शासन के राजस्व आय प्राप्ति पर भी इसका प्रभाव अपरोक्ष रूप से पड़ेगा.
प्रदेश में स्वीकृत रेत खदानों की अवधि की गणना अनुबंध के दिनांक के बजाय अब आशय पत्र जारी होने की तारीख से की जाएगी। कैबिनेट ने खनिज भंडारण का दायरा भी 5 से बढ़ाकर 8 किलोमीटर करने का निर्णय लिया है।@BJP4MPpic.twitter.com/daB8R2h5Ze
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) December 15, 2020
खनिज राजस्व बकाया वसूली योजना: मंत्रि-परिषद ने खनिज साधन विभाग के अंतर्गत खनिज राजस्व बकाया की वसूली के लिये योजना मंजूर की हैं. योजना में वर्ष 1960-61 से वर्ष 2009-10 तक की खनिज राजस्व बकाया में ब्याज की छूट प्रदान की है. इसी प्रकार वर्ष 2010-11 से वर्ष 2017-18 तक की 5 लाख रुपए की बकाया राशि में संपूर्ण ब्याज की छूट दी है. इस अवधि की 5 लाख से 1 करोड़ एवं इससे अधिक की बकाया राशि में ब्याज में 18 प्रतिशत की छूट दी गई हैं.
लाइट हाऊस प्रोजेक्ट: मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाईट हाऊस प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार से एम.ओ.यू. करने की स्वीकृति दी हैं. साथ ही इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार राज्य सरकार के अंशदान की राशि एक लाख रुपए प्रति आवास के आधार पर राशि 10 करोड़ 24 लाख रुपए प्रदान करने की स्वीकृति दी हैं.
मंत्रि-परिषद ने शासन की नीतियों, कार्यक्रमों और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत 375 अस्थाई पदों को 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2021 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया है.