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बंगाल: अदालत ने छठ पूजा पर एकत्र होने के लिए जारी किये दिशा निर्देश, पटाखों पर प्रतिबंध

By भाषा | Updated: November 11, 2020 01:38 IST

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कोलकाता, 10 नवंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में छठ पूजा मनाने के लिए मंगलवार को दिशा निर्देश जारी किये और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आने वाले त्योहारों पर पटाखों पर प्रतिबंध के फैसले का कड़ाई से पालन कराया जाए।

पटाखे जलाने से कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रतिबंध के आदेश का हर जगह पालन कराया जाए।

अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करने से भी मना कर दिया जिसमें दिवाली और काली पूजा के दौरान दो घंटे के लिए पटाखे जलाने की बात कही गई थी।

अदालत ने पुलिस को पटाखे खरीदने और बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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