Bengal Anti-Rape Bill: पश्चिम बंगाल की विधानसभा में 'अपराजिता विधेयक' पेश किया गया, बलात्कार के दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा का प्रावधान

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: September 3, 2024 14:31 IST2024-09-03T14:00:26+5:302024-09-03T14:31:41+5:30

मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में 'अपराजिता विधेयक' पेश किया गया। इस नए एंटी-रेप बिल में बलात्कार के दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा का प्रावधान है। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि विपक्ष को राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना चाहिए, उसके बाद इसे लागू करना हमारी जिम्मेदारी है।

Bengal Anti-Rape Aparajita Bill introduced Assembly provision of death sentence convicted of rape in 10 days | Bengal Anti-Rape Bill: पश्चिम बंगाल की विधानसभा में 'अपराजिता विधेयक' पेश किया गया, बलात्कार के दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा का प्रावधान

पश्चिम बंगाल की विधानसभा में 'अपराजिता विधेयक' पेश किया गया

Highlightsममता बनर्जी ने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार मामले पर विधानसभा में बयान दियापश्चिम बंगाल की विधानसभा में 'अपराजिता विधेयक' पेश किया गयाबलात्कार के दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा का प्रावधान

Bengal Anti-Rape Bill: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार मामले पर विधानसभा में बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हेंने घटना वाले दिन ही  मृतक डॉक्टर के माता-पिता से बात की और उन्हें सही तरीके से जांच और न्याय का भरोसा दिया था।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "डॉक्टर की मौत 9 अगस्त को हुई... मैंने मृतक डॉक्टर के माता-पिता से उसी दिन बात की जिस दिन घटना हुई, उनके घर जाने से पहले उन्हें सारा ऑडियो, वीडियो, CCTV फुटेज सब कुछ दिया गया ताकि उन्हें सब पता चल सके। मैंने उनसे साफ कहा कि मुझे रविवार तक का समय दें, अगर हम तब तक सभी को गिरफ्तार नहीं कर पाए तो मैं खुद सोमवार को इसे CBI को सौंप दूंगी... पुलिस ने 12 घंटे में मुख्य आरोपी को पकड़ लिया, मैंने पुलिस से कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएं और फांसी की सजा के लिए आवेदन करें लेकिन मामला CBI को दे दिया गया। अब हम CBI से न्याय की मांग कर रहे हैं। हम शुरू से ही फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं।"

ममता बनर्जी ने कहा, "43 साल पहले इसी दिन 1981 में, संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए 'महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन' के लिए एक समिति बनाई थी... मैं नागरिक समाजों से लेकर छात्रों तक सभी का अभिनंदन करती हूं, जो महिला सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं।"

मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में  'अपराजिता विधेयक' पेश किया गया। इस नए एंटी-रेप बिल में बलात्कार के दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा का प्रावधान है। ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि विपक्ष को राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना चाहिए, उसके बाद इसे लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। 

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "...मैंने प्रधानमंत्री को दो पत्र लिखे थे, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि मुझे महिला एवं बाल विकास मंत्री की तरफ से जवाब मिला, लेकिन मैंने उनके जवाब का भी जवाब देकर प्रधानमंत्री को अवगत कराया। जब चुनाव से पहले जल्दबाजी में न्याय संहिता विधेयक पारित किया गया था, तब मैंने कहा था कि इसे जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए, इसमें राज्यों से सलाह नहीं ली गई। मैंने कई बार इसका विरोध किया था कि इस बारे में राज्यों से कोई सलाह नहीं ली गई, इसे राज्यसभा, विपक्ष, सभी दलों से चर्चा करके पारित करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए आज हम यह (विधेयक) ला रहे हैं... आप याद रखें, जिस तरह से आपने मेरा अपमान किया है, हमने कभी उस तरह प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया है।"

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "...यह विधेयक सुनिश्चित करेगा कि महिला उत्पीड़न व बलात्कार जैसे मामलों में के लिए सख्त से सख्त सजा हो। इसमें भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम के प्रावधानों को और सख्त किया गया है... बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, अगर उनके कृत्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वे गंभीर मस्तिष्क क्षति का शिकार हो जाती हैं... इसके तहत अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा दी जाएगी... मैंने पहले ही स्वास्थ्य सचिव से कहा है कि जिन मार्गों पर नर्स और महिला डॉक्टर यात्रा करती हैं, उन्हें कवर किया जाना चाहिए, इसके लिए मैंने 120 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। हर जगह CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जहां टॉयलेट नहीं है, वहां इसकी व्यवस्था की जाएगी... हमने 'रात्रि साथी' का भी प्रावधान किया है, जिसमें कहा गया है कि महिलाएं 12 घंटे ड्यूटी करेंगी, और जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर उनकी ड्यूटी बढ़ाएंगे... हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसा किया है। रात में काम करने वाली महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, हमने अस्पतालों, स्कूलों, मिड-डे मील केंद्रों को भी उचित कदम उठाने को कहा है। यहां से ये बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, उनके पास से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद ये इतिहास बन जाएगा। हर राज्य इसे मॉडल बनाएगा। प्रधानमंत्री ये नहीं कर पाए, इसलिए हम ये कर रहे हैं..."

Web Title: Bengal Anti-Rape Aparajita Bill introduced Assembly provision of death sentence convicted of rape in 10 days

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे