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दिल्ली दंगे मामले में आरोपी फातिमा की याचिका सुनने से पीठ ने किया इनकार

By भाषा | Updated: July 5, 2021 18:28 IST

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नयी दिल्ली, पांच जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को छात्र कार्यकर्ता और दिल्ली दंगे मामले में आरोपी गुलफिशा फातिमा की उस याचिका को सुनने से इनकार कर दिया जिसमें फातिमा की कथित अवैध हिरासत को चुनौती दी गई थी।

अदालत ने फातिमा के वकील महमूद प्राचा को “टोकाटाकी” करने और उन तथ्यों पर दलीलें देने के लिए फटकार लगाई जो रिकॉर्ड पर नहीं थे। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भम्भानी की एक पीठ ने याचिका को शुक्रवार को किसी और पीठ के सामने पेश करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, “ गूण-दोष के आधार पर बात करने की बजाय, प्राचा टोकाटाकी कर रहे हैं और उन तथ्यों की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं जो याचिका में नहीं हैं। किसी और पीठ के सामने सूचीबद्ध करें…” पीठ ने कहा, “हम ऐसे व्यक्ति की दलील नहीं सुनेंगे जिसे कानून की मूल चीजें न पता हों।”

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में फातिमा ने दावा किया था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में कथित साजिश के संबंध में कानून विरुद्ध गतिविधि (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनकी हिरासत अवैध है और उन्हें रिहा किया जाना चाहिए।

दिल्ली पुलिस के वकील अमित महाजन ने अदालत को बताया कि पिछले साल फातिमा के भाई की ओर से दायर ऐसी ही याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था इसलिए वर्तमान याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद 24 फरवरी 2020 को दंगे हुए थे। फातिमा को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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